UP Shishu Hitlabh Yojana 2023 । UP Shishu Hitlabh Yojana की पात्रता। यूपी शिशु हितलाभ योजना। यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य । यूपी शिशु हितलाभ के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करने लिए निरंतर प्रयास किये जाते है जिसके अंतर्गत विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के नवजात शिशुओं के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के नवजात शिशुओ के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। ताकि श्रमिकों के बच्चो का विकास अच्छे से हो सके। राज्य के जो इच्छुक श्रमिक इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह इस लेख को काहिर तक अवश्य पढ़े। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से UP Shishu Hitlabh Yojana से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े।
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UP Shishu Hitlabh Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों के नवजात शिशुओं के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के शिशुओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार का बंदोबस्त बच्चे की दो साल की उम्र तक किया जाएगा। UP Shishu Hitlabh Yojana के तहत लड़का होने पर 10000 रुपए एवं लड़की पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 1वर्ष भीतर नज़दीकी श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में एप्लीकेशन जमा कर सकते है लेकिन अगले साल इस योजना का लाभ उठाने के लिए शिशु जीवित का पत्र देना पड़ेगा।
यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य क्या है
राज्य श्रमिकों के नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी शिशु हितलाभ योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के शिशुओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार का बंदोबस्त बच्चे की दो साल की उम्र तक किया जाएगा। UP Shishu Hitlabh Yojana के तहत लड़का होने पर 10000 रुपए एवं लड़की पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। जिससे श्रमिक अपने नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार दे सके।
UP Shishu Hitlabh Yojana Key Point
योजना का नाम | यूपी शिशु हितलाभ योजना |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना। |
साल | 2023 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
यूपी शिशु हित लाभ योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना को शुरू किया है।
- इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के शिशुओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार का बंदोबस्त बच्चे की दो साल की उम्र तक किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों के दो बच्चो को जाएगा।
- UP Shishu Hitlabh Yojana के तहत लड़का होने पर 10000 रुपए एवं लड़की पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ्यर्थी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रसव के 1 साल के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकता है।
- अगले साल योजना का लाभ उठाने के लिए इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की संबंधित शिशु जीवित है।
उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना की योग्यता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना ज़रूरी है।
- इस योजना का लाभ उन्ही श्रमिकों प्रदान किया जाएगा जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।
- इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चे ही प्राप्त कर सकेंगे।
आवेदन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी
UP Shishu Hitlabh Yojana Online Registration
- श्रमिक को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रसव के 1 साल के भीतर अपने करीबी श्रम कार्यालय या सम्बन्धी तहसील के तहसीलदार या सम्बन्धी विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी को सही से दर्ज करने के बाद आवेदन पत्र के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ जोड़ने होंगे।
- इसके बाद आपको यह पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति किया है।
- इस तरह आसानी से आप UP Shishu Hitlabh Yojana के तहत आवेदन कर सकेंगे।