बिहार लोक शिकायत निवारण 2024: Bihar Lok Shikayat ऑनलाइन दर्ज करें

Bihar Lok Shikayat Nivaran:- बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के जीवनशैली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया जा रहा है जिसके माध्यम से नागरिको के जीवन स्तर में सुधार करना है अब ऐसे में बिहार सरकार ने राज्य के नागरिको के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है जिसके बाद शिकायत का निवारण जाएगा। राज्य के जो इच्छुक नागरिक अपनी किसी समस्या को दर्ज करके उसका निवारण प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए उन्हें इस लेख में उपलब्ध इस पोर्टल से जुडी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो आज आपको इस लेख के माध्यम से बिहार लोक शिकायत से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको अपनी शिकायत करने में सहायता करेगी।

Bihar Lok Shikayat Nivaran

Bihar Lok Shikayat Nivaran 2024

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी द्वारा राज्य के नागरिको के लिए 26 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत को शुरू किया गया है इस लोक शिकायत के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी शिकायत को दर्ज करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते है बिहार लोक शिकायत के अंतर्गत असहाय तथा निर्धन लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। Bihar Lok Shikayat Nivaran के तहत विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के समाधान तथा अन्य कार्यों को आसानी से किया जा सकेगा। ताकि अधिकारियों, शासन, विभागों, शासकीय कार्यालयों एवं नागरिकों के बीच पारदर्शिता आएगी और राज्य में अपराध की संख्या में भी कमी हो सकेगी। लोक शिकायत निवारण के माध्यम से नागरिको के जीवनशैली में सुधार आएगा साथ ही लोगों के अंदर कानून के प्रति विश्वास की भावना जागृत रहेगी। राज्य के नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते है।

बिहार लोक शिकायत के बारे में जानकारी

लेख का नामBihar Lok Shikayat Nivaran
आरंभ की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा
संबंधित विभाग लोक शिकायत निवारण विभाग
लाभार्थी राज्य के  जन सामान्य नागरिक
उद्देश्यशिकायतों का निवारण सही वक्त पर करना 
संबंधित राज्य बिहार
लाभ शिकायतों का निवारण
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://lokshikayat.bihar.gov.in/

Bihar Lok Shikayat Nivaran का उद्देश्य क्या है

बिहार राज्य सरकार ने नागरिको के लिए लोक शिकायत निवारण को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश के नागरिको की समस्या का निवारण करना है जिससे नागरिक अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सके। इस प्रकार नागरिको के जीवन स्तर में सुधार आएगा साथ ही वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे। राज्य के नागरिको अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए कही भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत को दर्ज कर सकते है।

बिहार लोक शिकायत के अंतर्गत कौन–कौन से विषय/विभाग पर शिकायत की जा सकती है

  • खान एवं भूतत्व विभाग
  • लघु जल संसाधन विभाग
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
  • पंचायत राज विभाग
  • संसदीय कार्य विभाग
  • निगरानी विभाग
  • कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
  • योजना एवं विकास विभाग
  • लोक स्वास्थ्य अधियंत्रण विभाग
  • मध्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
  • पशु और मत्स्य संसाधन विभाग
  • पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
  • भवन निर्माण विभाग
  • मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग
  • वाणिज्य कर विभाग
  • सहकारिता विभाग
  • पथ निर्माण विभाग
  • ग्रामीण विकास विभाग
  • ग्रामीण कार्य विभाग
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग
  • विज्ञानं एवं प्रावैधिक विभाग
  • आपदा प्रबंधन विभाग
  • शिक्षा विभाग
  • निर्वाचन विभाग
  • वित्त विभाग
  • कृषि विभाग
  • गृह विभाग
  • उद्योग विभाग
  • ऊर्जा विभाग
  • समाज कल्याण विभाग
  • गन्ना उद्योग विभाग
  • पर्यटन विभाग
  • श्रम संसाधन विभाग
  • विधि विभाग
  • परिवहन विभाग
  • खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग
  • सूचना एवं जन संपर्क विभाग
  • सूचना एवं प्रवेधिक विभाग
  • नगर विकास एवं आवास विभाग
  • जल संसाधन विभाग
  • पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

Bihar Lok Shikayat Nivaran के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  • आवेदक को सबसे पहले बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
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  • अब आपको इस होम पेज पर आवेदन का प्रारूप के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने शिकायत का आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
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  • इसके बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करके पप्रिंट आउट निकल लेना है।
  • फिर इस फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको अपनी शिकायत को विस्तार से दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको शिकायत के संबंध में दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • फिर आपको दस्तावेज सहित शिकायत फॉर्म को अपने जिले के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जमा करना है।
  • जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसे आपको सुरक्षित रखना है।
  • इस तरह से आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते है।

बिहार लोक शिकायत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • आवेदक को सबसे पहले बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
  • अब इस होम पेज पर आपको नया परिवार दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा।
  • अब इस नए पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
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  • इसके बाद आपको जेनेरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • फिर आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने शिकायत दर्ज का फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको ध्यान पूर्वक आवेदन फॉर्म को भरना होगा।
  • अब सभी ज़रूरी दस्तावेज़ आपको अपलोड करने है।
  • अंत में आपको सबमिट कर देना है।
  • सबमिट करने के बाद आपको शिकायत संख्या प्राप्त होगी जिसे आपको प्रिंट करके निकल लेना है।
  • इस तरह से ऑनलाइन के तहत शिकायत को दर्ज कर उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं।

अपनी शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें

  • आवेदक को सबसे पहले बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
  • अब इस होम पेज पर आपको परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की  स्थिति जाने के सेक्शन में से शिकायत संख्या को दर्ज करना है।
  • अब आपको कॅप्टचा कोड को दर्ज करना है।
  • जैसे आप कॅप्टचा कोड दर्ज कर देते है तो आपको खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपकी शिकायत का स्टेटस आ जाएगा।

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