Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana :- हमारे देश में कई सारी ऐसी कन्याए हैं जो अविवाहित रह जाती है। इन कन्याओ को ऐसे में अपना जीवन यापन करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से कन्या के विवाह के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। आपको हम अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से महत्वपूर्ण सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जैसे – CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी इस योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपसे निवेदन है की आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े
Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
जैसे की हम सब जानते है इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रुप से कमजोर घर के परिवार की लड़कियों के कन्या के विवाह क लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता के रूप में ₹25000 रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का सञ्चालन छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल वह महिला उठा सकती है जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होगी। और सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो महिलाओ को ही दिया जायेगा। इस योजना के ,माध्यम से सामूहिक विवाह आयोजन भी करवाया जायेगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराक्षित कन्याओं को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा।
इस योजना के माध्यम से परिवार को विवाह के समय आने वाली कठनाईयो का सामने नहीं करना पड़ेगा। और यह सरकार द्वारा चलायी योजना के माध्यम से विवाह में होने वाले फिजूलखर्ची रोकने में भी यह योजना कारगर साबित हो सकती है। CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से लाभार्थियों के सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा और सादगी पूर्ण विवाह बढ़ावा दिया जायेगा। सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन तथा विवाह में दहेज की लेन देन को इस योजना के माध्यम से रोका जा सकता है।
शादी हेतु सहायता राशि का विवरण
राशि का विवरण | आर्थिक सहायता |
दूल्हा एवं दुल्हन श्रृंगार सामग्री के लिए | ₹5000 |
अन्य उपहार सामग्री के लिए | ₹14000 |
दूल्हा को बैंक ड्राफ्ट के रूप में | ₹1000 |
सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि | ₹5000 |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 छत्तीसगढ़ Highlights
योजना का नाम | Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | गरीब परिवार की लड़कियां |
उद्देश्य | बालिकाओं के विवाह संपन्न कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | शादी हेतु 25,000 रूपए की वित्तीय सहायता राशि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार का इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या का विवाह के लिए आर्थिक सहयता प्रदान करना है। Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से सरकार के द्वारा ₹25000 की रुपए की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से कमजोर परिवार की कन्या का विवाह आयोजन कराया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह आयोजन भी करवाया जायेगा। जिसके माध्यम से सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं विवाह के समय लेन देन पर रोकधाम लगेगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरु किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओ को सरकार के द्वारा कन्या के विवाह के लिए ₹25000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- CG Kanya Vivah Yojana 2023 का सञ्चालन छत्तिश्गढ़ की महिला एवं बाल विकास के द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार की केवल दो महिलाओ को सरकार की इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के माध्यम से सरकार समाहुक विवाह का आयोजन भी किया जायेगा।
- विधवा, अनाथ एवं निरीक्षक कन्याए भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- महिलाओ के विवाह समय आने वाली सभी कठनाईयो से निवारण इस योजना के तहत प्राप्त होगा।
- इस योजना के माध्यम से विवाह में फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित हो सकती है।
- इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं दहेज़ के लेन देन में भी रोकधाम लगाई जा सकती है।
योजना हेतु पात्रता मानदंड
- इस योजना के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कन्या की उम्र 18 वर्ष और 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की होनी चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी से मिलना होगा।
- अब आपको इसके पश्चात आपको कार्यालय से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपसे पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक इस एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज करना होगा।
- जैसे बालिका का नाम, माता पिता का नाम, गांव, जिले का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी विवरण आदि।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म कार्यालय से संबंधित अधिकारी को ही सबमिट करना होगा।
- अब आपका जैसे ही आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापन हो जायेगा आपको सरकार द्वारा विवाह हेतु लाभ प्रदान किया जाएगा।