हरियाणा दीन दयाल आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई | Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana 2022 Online Application | DDJAY District wise Beneficiary List | हरियाणा दीन दयाल आवास योजना रजिस्ट्रेशन
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के बेघर नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टल योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत राज्य के नागरिकों को काफी लाभ प्रदान हुआ है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम हरियाणा दीन दयाल आवास योजना है। इस योजना के तहत सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवास कालोनियों का निर्माण करेगी। इन कॉलोनियों में बने घरों को बेघर नागरिकों को कम कीमत पर बेचेगी। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक भी है। तो हमारे इस लेख के माध्यम से आप जाने गए की Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana क्या है, इसका उद्देश्य ,लाभ विशेषताएं ,पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
हरियाणा दीन दयाल आवास योजना 2022
इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में की गई थी। दीन दयाल जन आवास योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के गरीब बेघर परिवारों को घर प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार ने निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 एकड़ जमीन पर कालोनियों का निर्माण किया जाएगा। जिनके तहत प्रत्येक निवास का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया 2 रेश्यो होगा। निर्माण की जाने वाली कालोनियों के बाद बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10 परसेंट एरिया सरकार को निशुल्क देना होता है। इसके साथ अलावा सड़कों के तहत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। जिसके माध्यम से सरकार नागरिकों हेतु कुछ सुविधा की व्यवस्था करती है। Deen Dayal Jan Awas Yojana के तहत राज्य के गरीब एवं बेघर परिवारों को कम कीमत पर घर प्रदान किए जाते हैं।
Highlight of Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana 2022
योजना का नाम | Deen Dayal Jan Awas Yojana |
वर्ष | 2022 |
आरंभ की गई | हरियाणा सरकार |
उद्देश्य | गरीब नागरिकों को रियायती दरों पर आवास प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://tcpharyana.gov.in/ |
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50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाया गया-इस योजना के अंतर्गत 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने का प्रावधान था,परंतु अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयाल जन आवास योजना के अंतर्गत एरिया को फ्रीज़ करने के प्रावधान को हटाने की मंजूरी प्रदान की गई है। जिसके माध्यम अब इस योजना के तहत 50% बिक्री योग्य एरिया सरकार के पास नहीं रखा जाएगा। और एरिया की बढ़ोतरी होने के कारण राज्य के अधिक नागरिक लाभ ले सकेंगे।
बैंक गारंटी की एवज में बिक्री योग्य एरिया के मोर्टगेज का प्रावधान-इस योजना के पूर्ण हो जाने के बाद यदि कोई संभाविक गलती उत्पन्न होती है। तो उसके विरुद्ध सुरक्षा के मामले में कॉलोनीनाइजर को निदेशक के पक्ष में Internal Development Works एवं EDC हेतु बैंक गारंटी के विरुद्ध जाकर 10 % बिक्री योग्य वाले एरिया को कवर करने वाले आवासीय स्थान को मोर्टगेज रखा गया है।
डेवलपर्स को कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए प्रदान किए जाएंगे अतिरिक्त विकल्प– इस योजना के अंतर्गत किए गए संशोधन के अनुसार डेवलपर को कॉलोनियों में रहने वाले लोगों हेतु बड़े पैमाने पर समुदायिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु लागत पर आधारित कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान दिए जाएंगे। ऐसे समुदायिक भवन से सदस्यता या अन्य कोई अनुमति लाभ प्रदान करने हेतु नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही कॉलोनी को फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्रदान करना है।
Deen Dayal Jan Awas Yojana का उद्देश्य
दीनदयाल जन आवास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रुप से गरीब परिवार जिनके पास खुद का घर नहीं है। उनको घर उपलब्ध कराना है। राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों की दिक्कत होने के कारण झोपड़ी कच्चे मकानों या सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए ही DDJAY की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से नागरिक स्वम का घर प्राप्त कर सकेंगे एवं अपनी अणि आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है ।
Haryana Deen Dayal Jan Awas के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा राज्य के बेघर नागरिकों के लिए घरों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत नागरिक आसानी से घर प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनी के निर्माण के साथ साथ आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
- DDJAY कॉलोनियों का निर्माण बिल्डर के तहत होने से लाइसेंस प्राप्त 10% एरिया सरकार को फ्री में देना होता है।
- जिसके अंतर्गत नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बिक्री योग्य का 50%एरिया सरकार के पास रखा जाता था ,परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री के माध्यम से यह प्रावधान हटा दिया गया है।
- इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में हरियाणा राज्य का कोई भी नागरिक बेघर नहीं रह पाएगा एवं अपनी अन्य आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाएंगे।
पात्रता मानदंड
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- जन आवास योजना के तहत आवेदक राज्य का बोनाफाइड के साथ साथ आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत महिला प्राप्त करने के पात्र हैं। जिनका अपना घर नहीं है। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- घर ना होने का प्रमाण पत्र
Deen Dayal Jan Awas Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- सर्वप्रथम आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको दीन दयाल जन आवास योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करने के पश्चात आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड भी करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अब यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा। इस प्रकार आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।