Himachal Pradesh Shagun Yojana Online Apply | HP Shagun Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे और हिमाचल प्रदेश शगुन योजना आवेदन की स्थिति, लाभ, विशेषताएं व पात्रता देखे
हमारे भारत देश में कई कन्या ऐसी है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाता है। राज्य की ऐसी सभी कन्याओ के लिए सरकार के द्वारा विभिन प्रकार की योजनाओ को शुरु किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओ आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। आपको आज हम अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। हमारे इस आर्टिकल में आपको इस योजना का उद्देश्य ,विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। प्यारे दोस्तों अगर आप भी इस HP Shagun Yojana से जुडी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023
इस योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार की कन्याओ को विवाह के अनुदान के रूप में ₹31000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को शुरु किया है। Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता या अभिभावक द्वारा एवं बेसहारा होने की स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदन करने के बाद अदिकारी के द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
4437 कन्याओं को प्रदान किया गया योजना का लाभ
हिमाचल सरकार के द्वारा 13.75 करोड़ रुपए की राशि 4437 कन्याओं के खाते में हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के माध्यम से वितरित की जाएगी। देश के कांगड़ा जिले में 1569 कन्याओं को 4.86 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मंडी जिले में 584 कन्याओं को 1.81 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी तथा चंबा जिले में 476 कन्याओं को 1.47 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या के विवाह करने के 2 माह पहले या फिर विवाह होने के 6 माह के अंतर्गत आवेदन होगा।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना बजट
इस योजना के अंतर्गत विवाह के दो महीने पहले या फिर विवाह के 6 महीने के भीतर भी किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि भुगतान आवेदन की स्वीकृति होने के बाद प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएगी। सरकार के द्वारा इस योजना के कार्यवन्त के लिए 50 करोड़ रूपए का बजट पेश किया गया है। Himachal Pradesh Shagun Yojana के अंतर्गत इस योजना का लाभ तब भी प्रदान किया जायेगा जब अगर कन्या हिमाचल के बहार अपना विवाह करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए युवक की आयु 21 वर्ष होने चाहिए।
Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023 Key Highlights
योजना का नाम | HP Shagun Yojana 2023 |
किसने आरंभ की | हिमाचल प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याएं |
उद्देश्य | विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
आर्थिक सहायता | ₹31000 |
आरंभ होने की तिथि | 1 अप्रैल 2022 |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | Online \ Offline |
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2023 का उद्देश्य
जैसे की आपको हमने ऊपर बताया है अपने इस लेख के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली कन्याओ के विवाह पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक कन्या आत्मनिर्भर एवं साक्षत बनाना है साथ ही जीवन के स्तर करना है। इस योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना को कन्या के माता पिता के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर कन्या का माता पिता या अभिभावक नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत कन्या खुद आवेदन कर सकती है।
बिलासपुर जिले की 16 कन्याओं ने किया आवेदन
जिला बिलासपुर के विकासखंड झंडूता के अंतर्गत आवेदन शुरु कर दिए गए है। लगभग 16 युवतियों ने हिमाचल प्रदेश विवाह सगुन योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। आपको बता दे की इस बात की जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी अश्वनी शर्मा द्वारा दी गई है। इनके द्वारा यह बताया गया है की 3 ब्लॉक सदर, नियानदेवी और घुमारवि से अभी तक किसी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। सभी 16 आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं
- इस हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवारों की कन्या को राज्य सरकार के द्वारा विवाह के धनराशि प्रदान की जाएगी।
- सरकार के द्वारा यह धनराशि आर्थिक सहयता के रूप में ₹31000 प्रदान की जाएगी।
- इस योजना को सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 में शुरु किया था।
- हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को शुरु करने की की घोषणा बजट की घोषणा की गई थी।
- कन्या के माता पिता -या फिर अभिवावक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- अगर कन्या का कोई नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत कन्या खुद आवेदन कर सकती है।
- कन्या के आवेदन करने के बाद अधिकारी के द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम द्वारा किया जायेगा।
- अगर कन्या चाहे तो अपने विवाह के 2 महीने पहले इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- अगर विवाह हो जाता है तो विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी इस योजना का आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन सफलतापूर्वक होने के बाद ही लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में बेनिफिट ट्रांसफर जे माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस योजना को सफलतापूर्वक करने के लिए सरकार के द्वारा ₹50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- हिमचाल प्रदेश से अगर कन्या अपना विवाह करती है तो तब बी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
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हिमाचल प्रदेश शगुन योजना की पात्रता
- कन्या हिमाचल प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत वर की आयु आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत कन्या का नाम e-district पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक कन्या बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
- सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश की विधवा महिला को भी इस योजना का प्रदान किया जायेगा।
HP Shagun Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको इस पेज पर सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नया पेज खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में निम्म जानकारी को भरना होगा।
- Adhar card
- फैमिली आईडी
- Name
- Gender
- डेट ऑफ बर्थ
- मोबाइल नंबर
- पिता का नाम
- राज्य
- जिला
- तहसील
- ईमेल आईडी
- लॉगइन आईडी
- सिक्योरिटी क्वेश्चन
- सिक्योरिटी आंसर
- इसके बाद अब आपको अपना एक आईडेंटिटी प्रूफ एवं प्रोफाइल को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको अब रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इसके बाद सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अपनी आधार आईडीई एवं कॅप्टचा कोड दर्ज करना होगा।
- अपना यूजर टाइप का चयन करना होगा।
- अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
- इसके बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश विवाह शगुन योजना अप्लाई हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक की स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जायेगा।
- अब इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
- इस आवेदन पत्र में अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को आत्ताच करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आप आसानी से हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
- हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
- अब इस आवेदन पत्र में आपसे पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज आदि।
- आवेदक को अब अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को आत्ताच करना होगा।
- इस आवेदन पत्र को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
- इस प्रकार से आप आसानी से हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे।
आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको इसके बाद ट्रेक एप्लीकेशन के के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अपनी सर्विस का चयन करना होगा।
- आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आवेदक को सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आवेदक के सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
सिटीजन लोगिन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर अब आपको सिटिजन लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नया पेज खुल जायेगा।
- अपनी यूजर टाइप का चयन करना होगा।
- अब अपनी यूजर आईडीई एवं कॅप्टचा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आप आसानी से सिटिजन लॉगइन कर पाएंगे।
LMK लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज आ अजयेगा।
- इसके बाद अब आपको LMK लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुल जायेगा।
- इसमें यूजर नाम और पासवर्ड एवं कॅप्टचा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने के नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपके सामने कांटेक्ट अस का विकल्प दिखाई देगा।
- एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर संपर्क विवरण देख सकते है।