मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024: एप्लीकेशन फॉर्म & स्टेटस

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 – भारत सरकार के द्वारा देश के कृषक की पुत्री एवं पुत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाओ को शुरु किया जाता है। ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश के सरकार के शुरु की गई है। इस योजना का नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया आदि।

Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 देश के कृषक के पुत्र एवं पुत्री के लिए यह योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत कृषक के पुत्र पुत्रियों को खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा वित्तिय सहयता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से एमपी के कृषक पुत्र एवं पुत्री अपना खुद का वयसाय शुरु कर पाएंगे और इसके साथ ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अगर आप Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana भी का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदक अपने घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इससे नागरिको के समय की भी बचत होगी और पैसा भी बचेगा।

Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana Deatils

जैसे की आपको हमने ऊपर बताया है की  कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तय सहयता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत देश  के कृषक के पुत्र पुत्री भारत देश के किसी भी राज्य में विभिन प्रकार के बिज़नेस को शुरु कर सकते है। जैसे कि उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग  के द्वारा किया जायेगा।

योजना का नामएमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी
शुरुआत16 नवम्बर 2017 (यथा संशोधित 23 अप्रैल 2018)
शुरुआत करने वालेमध्य प्रदेश सरकार
उद्देश्यवित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभार्थीकिसान के पुत्र/पुत्री
वित्तीय सहायता50 हजार – 2 करोड़ रुपए
आवेदन मोडऑनलाइन
वर्तमान वर्ष2023
आधिकारिक वेबसाइटmsme.mponline.gov.in
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना उद्देश्य

जैसे की हम सब जानते है इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का  व्यवसाय स्थापित करने के लिए के सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी कमजोर कृषक के पुत्र एवं पुत्री को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन पाएंगे और इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति उनके इस व्यसाय में किसी प्रकार बांधा नहीं बनेगी। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 15% तथा बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20%  प्रदान किया जायेगा। जिसके माध्यम से एमपी के नागरिक अपना खुद का व्यसाय शुरु करने के लिए प्रेरित होंगे।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
  • खासकर इस योजना को मध्य प्रदेश के  कृषकों के पुत्र पुत्रियों के लिए शुरु किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्रियों अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहयती केवल ऐसे कृषक नया उद्यम स्थापित करने वाले को ही दी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कृषक के पुत्र पुत्री आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आधिकारिक वेबसाइट पार जाकर ऑनलाइन आवेदन  कर सकते है।
  • आवेदक को इस  योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
  • ऑनलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिको की समय एवं पैसे दोनों की बचत होगी।
  • इस योजना के तहत सरकार के द्वारा कृषक के पुत्र एवं पुत्री को 10 लाख से लेकर 2 करोड रुपए तक की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 के माध्यम से एमपी राज्य के प्रत्येक कृषक के नागरिक विभिन प्रकार का बिज़नेस कर पाएंगे।
  • इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों को सोफा जायेगा।
  • मपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत  परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा तथा 20% बीपीएल वर्ग के नागरिको को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों प्रदान की जाएगी।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता

  • इस योजना के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक के आयु  18 से 40 वर्ष के के बीच होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता मिनियम कक्षा दस पास होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

योजना आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र /राशन कार्ड/पहचान पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस (कोई भी एक)
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
  • किराये के मकान में रहने वालो हेतु -किराया नामा
  • कृषि भूमि (यदि है) संबंधी दस्तावेज
  • असंगठित क्षेत्र श्रमिक संबंधी प्रमाण पत्र
  • साज-सज्जा /मशीनरी/उपकरण के लिए कोटेशन

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया

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  • उसके बाद एक होम पेज ओपन होगा।
  • इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करे के लिंक पर क्लिक करना होगा।
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  • उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको अपना चयन करना होगा।
  • एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको sign-up के ऑप्शन के अंतर्गत अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको साइन यूपी नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।

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