Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवासीय भू-अधिकार योजना एप्लीकेशन स्टेटस , पात्रता व लाभ देखे
हर एक नागरिक का सपना होता है कि उसका स्वयं का एक घर हो। बस इसी सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के बेघर नागरिकों को उनका स्वयं का घर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 का संचालन किया है। इस योजना के द्वारा पात्र नागरिकों को राज्य सरकार घर बनाने के लिए प्लॉट आवंटित करेगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों जैसे-उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण जानकारी, आवेदन प्रक्रिया आदि से अवगत कराने जा रहे हैं। जो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करते समय बहुत लाभदायक साबित होंगी।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana को नियोजित करने का मुख्य लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाना है।इस योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे परिवारों को प्लॉट आवंटित करेगी जिनके पास ना तो खुद का घर है और ना ही उनके पास कोई प्लॉट है। नागरिकों को यह प्लॉट निशुल्क (लीज पर) उपलब्ध कराए जाएंगे। लाभार्थी प्लॉट प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा अपने घर का निर्माण भी करवा सकता है। साथ ही लाभार्थी को राज्य में लागू अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं। प्लॉट पर बैंक के माध्यम से नागरिक ऋण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसके माध्यम से राज्य के बेघर परिवारों को खुद का घर प्राप्त होगा जिससे राज्य प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आबादी भूमि पर प्लॉट उपलब्ध कराएं जाएंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिले उज्जैन में शुभारंभ कर दिया गया है। साथ ही लाभार्थी आवास इस योजना के द्वारा आवास ऋण भी प्राप्त कर सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्लॉट की अधिकतम क्षेत्रफल आवंटन के लिए 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के वही पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम से संबंध रखते हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप SAARA पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के बेघर परिवारों को उनका खुद का घर उपलब्ध कराना है। क्योंकि हर एक नागरिक का अपने जीवन में एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। बस इसी सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू -अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। अब राज्य के बेघर नागरिकों को इस योजना के द्वारा 60 वर्ग मीटर का प्लॉट ग्रामीण इलाकों की आबादी वाली जगह पर प्रदान किया जाएगा। जिससे राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी एवं राज्य प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | आवासीय प्लॉट प्रदान करना। |
साल | 2023 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://saara.mp.gov.in/ |
आवेदकों के लिए जारी की गई निम्नलिखित शर्तें
इस योजना के तहत आवेदकों के लिए कुछ शर्तें जारी की गई है जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
- आवेदक द्वारा आवेदन करने के लिए प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
- सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को आबादी की भूमि की उपलब्धता के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है।
- सभी पात्र परिवारों (पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे) को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सिर्फ वही आवेदक परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित गांव के निवासी होंगे।
- आवेदक SAARA पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- सभी लाभार्थियों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी। ताकि संबंधित ग्राम वासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जा सके।
- इन सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित करने का समय 10 दिन का होगा।
- इस बात की सूचना गांव के चौपाल, गुंडी, चावड़ी आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
- इस योजना के तहत उपलब्धता के अनुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगी।
- सभी प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग राज्य आयुक्त द्वारा की जाएगी।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के द्वारा राज्य के उन सभी परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके पास ना तो खुद का घर है और ना ही उनके पास कोई प्लॉट है।
- यह प्लॉट लाभार्थियों को प्रदेश सरकार बिल्कुल निशुल्क आवंटित करेगी।
- लाभार्थी द्वारा प्लॉट प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने घर का निर्माण भी करवाया जा सकता है।
- सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर प्रखंडों के आवंटन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
- Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के द्वारा आवंटित किए जाने वाले प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर का होगा।
- राज्यसभा अधिकारी द्वारा सभी आवेदनों एवं स्वीकृति प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
- नागरिक इन प्लॉटों के माध्यम से बैंक से ऋण की प्राप्ति भी कर सकता है।
- इस योजना के द्वारा राज्य के बेघर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे जिससे राज्य का विकास होगा।
भूमि आवंटन की प्रक्रिया
- सबसे पहले प्राप्त हुए आवेदनों का संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के द्वारा परीक्षण करके तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।
- इसके बाद सभी पात्र एवं अपात्र आवेदको की सूची तैयार की जाएगी।
- संबंधित ग्राम वासियों के द्वारा 10 दिन में आपत्तियों एवं सुझाव प्रदान करने के लिए सूची को प्रकाशित किया जाएगा।
- इस बात की सूचना गांव के चौपाल, गुंडी, चावड़ी आदि के द्वारा नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
- नागरिकों के अभिमत प्राप्त होने के बाद तहसीलदार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार परीक्षण करके पात्र आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।
- भूखंड आवंटन के लिए कोई भी प्रीमियम प्रदान नहीं किया जाएगा तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत आवंटित भूखंड पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक एवं उसके परिवार के पास कोई भी पक्का मकान या प्लॉट उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
- वह परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुष या वयस्क सदस्य नहीं है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर युवा नहीं होना चाहिए।
- जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
- 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के अपात्र परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की अपात्रता
- जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से आवास मौजूद है।
- वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवाओं में नहीं होना चाहिए।
- पात्र आवेदक उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। जहां वह आवासीय प्लॉट चाहता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के अपात्र परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के अपात्र है।
- अगर दिनांक 1 जनवरी सन् 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है तो इस दशा में वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अपात्र है।
आवासीय भू-अधिकार योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर दिए गए दिशा-निर्देशों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है।
- इसके बाद आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको नवीन आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करनी है।
- जिला
- तहसील
- पटवारी हल्का
- हल्का संख्या
- ग्राम का नाम
- ग्राम संख्या
- आधार नंबर
- समग्र आईडी
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- जन्मतिथि
- लिंग
- जाति
- वर्तमान निवास स्थान का पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आदि
- इसके बाद आपको सेव डिटेल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
अपने आवेदन को खोजने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको आवेदन खोजें के तहत यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर एवं समग्र आईडी दर्ज करके सर्च रिकॉर्ड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
SAARA पोर्टल लॉगिन करने की प्रक्रिया
- आवेदनकर्ता को सबसे पहले SAARA की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- विजिट करने के पश्चात आपके सामने वेबसाइट का पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने Login का पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको इस लॉगिन फॉर्म में User Name, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर लेना होता है।
- अब अंत मे Login के बटन पर क्लिक कर लें।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉगिन कर पाएंगे।