Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023 :- सरकार के द्वारा स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जाता है आपको आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा शुरु की गई एक ऐसी ही योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे है जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। आप हमारे इस लेख को पढ़कर इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। जैसे –राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी इस Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हो तो आपसे निवेदन है आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023
यह योजना प्रदेश के स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा स्वरोजगार करने के लिए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह स्वरोजगार उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर उद्योग होंगे। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत केवल वही लोग आवेदन कर सकते है जो अपना नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते है बल्कि वे विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकरण परियोजनाओं भी आवेदन कर सकते हैं जिन नागरिको की एंटरप्राइज पहले से स्थापित की गई है।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 सब्सिडी
सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी 5% से 8% तक निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक के द्वारा दस लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बुसिनेस्स लोन की अधिकतम सीमा ₹1,00,00,000 है। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के माध्यम से लोन का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। ₹1000000 तक के ऋण के लिए किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ₹1000000 तक का लोन बैंक के द्वारा बिना किसी सेक्युर्टी के प्रदान कर दिया जायेगा एवं तथा ₹1000000 से ऊपर का लोन बैंक के द्वारा जांच करने के बाद लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फोरवोर्ड कर दिया जायेगा।
Overview of Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरु की गई | राजस्थान सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
मुख्य उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
वर्ष | 2023 |
सब्सिडी रेट | 5% से 8% |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का मुख्य उदेश्य राजस्थान के नागरिक को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिको को रोज़गार प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से राज्य में बेरोज़गारी दर में गिरावट आय। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा राज्य के नागरिको को ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित होंगे एवं लोन के लिए एवं राज्य में स्वराजगार बढ़ेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 की ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
- रीजनल रूरल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
ऋण से संबंधित कुछ प्रावधान
- राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- आवेदक को व्यापर के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपए है।
- बुनकरों के ₹100000 तक के ऋण का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- अगर बैंक के लोन पर ब्याज उक्त दर के बराबर या उससे कम है तो शत प्रतिशत ब्याज प्रदान किया जायेगा।
ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट
- अनुदान ब्याज की अधिकतम सीमा 5 वर्ष होगी।
- बैंक के द्वारा लोन की अवधि 5 वर्ष से अधिक होगी। इस स्थिति में ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जायेगा।
- ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता में दिया जायेगा।
Rajsthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023 के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एलएलपी फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरु किया गया है।
- सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के वह लोग भी ऋण पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते है नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते है और इसके साथ ही पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹100000000 है तथा बिजनेस लोन सीमा ₹10000000 के अंतर्गत है। ,
- ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
- योजना के अंतर्गत ₹1000000 तक लोन के लिए किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- राजस्थान की इस योजना के माध्यम से बेरोज़गारी दर में भी गिरावट आएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करे
- सबसे पहले आवेदक को एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको अगर आप पंजीकृत है तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगिन करना होगा।
- अगर आवेदक इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आवेदक को सबसे पहले पंजीकृत करने के लिए यहाँ दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को अब अपनी केटेगरी का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
- आपसे इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- अब आपको इसके पश्चात होम पेज पर जाकर लॉगिन करना होगा।
- आवेदक को लॉगिन करने के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
- आपसे अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- अपने सभी जरुरी डटसावेज को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।