मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2022: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Apply | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana Application Form |  मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना एप्लीकेशन स्टेटस

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा प्रदेश उन नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा तो है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है। लेकिन अब इस योजना के तहत इन सभी नागरिकों को मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्रदान करवाया जाएगा। अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Mukhymantri Sheri Nikay Swamitva Yojana 2022 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में बताने जा रहे हैं।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में फरीदाबाद और गुरु ग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिनके पास 31 दिसंबर 2020 तक दुकान या घर का 20 साल या इससे अधिक वर्षों से कब्जा है और काबिज किराएदार या लीज धारक लाइसेंस फीस अदा कर रहे हैं। Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के तहत किरायेदारों को मालिकाना हक उन्हें कलेक्टर रेट से कम धनराशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा और जो नागरिक इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे तो सरकार द्वारा उनसे मार्केट दर से रेंट वसूल किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए काबिज नागरिक को कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाएगी। लगभग 25000 लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना भी है। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16000 ऐसे लोगों का डाटा पहले से ही मौजूद है।

मुख्यमंत्री-शहरी-निकाय-स्वामित्व-योजना-

सरकार द्वारा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत पोर्टल का किया गया शुभारंभ

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत उन सभी शहरी निकायों के लोगों के लिए की गई है जिनके पास घर एवं दुकान का कब्जा तो है लेकिन उस संपत्ति पर उनका मालिकाना हक नहीं है। अब हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक पोर्टल को लांच किया गया है। नागरिक इस पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन करते दौरान सेल्फ सर्टिफिकेट लेटर के द्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी उपलब्ध करवानी है। साथ ही बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी  का समझौता पत्र, किराए की रसीदें, रिटर्न, फायर एनओसी आदि दस्तावेज भी जमा करने है।

प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन आवेदन करने के लिए पोर्टल को खोला जाएगा एवं 1000 आवेदनों की प्राप्ति होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी नागरिकों के आवेदन 3 से 4 माह के अंदर प्राप्त कर लिए जाएंगे। इसके बाद अधिकारियों द्वारा एक महीने के भीतर सभी प्राप्त हुए आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। अगर कोई क्लेम या दवा प्राप्त होता है तो उसका भी सक्षम अधिकारी द्वारा 1 महीने के अंदर जांच पड़ताल करके निपटान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा डैशबोर्ड पर आवेदकों द्वारा उनके आवेदन का संपूर्ण विवरण देखने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

 

Key Highlights Of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022

योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
शुरू की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
उद्देश्य शहरी निकाय की काबिज प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक प्रदान करना।
साल 2022
राज्य हरियाणा
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://pmmodiyojana.in/bhumi-jankari/
अलग तल के लिए अलग शुल्क की करनी होगी अदायगी

अगर किसी नागरिक द्वारा आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया गया है तो इस दशा में नागरिक को ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। अगर आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है और पॉलिसी की सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो इस दशा में आवेदक को ₹30000 की एकमुश्त नियमित शुल्क की अदायगी करनी होगी। इस योजना के तहत आवेदक को 15 दिन के अंदर स्थानीय निकाय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।आवेदक को 15 दिन के अंदर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करनी होगी और बची हुई शेष 75% राशि 3 महीने के अंदर जमा करनी है। अगर घर केवल एक आलोटी के नाम से है तो उसको  केवल बेस रेट का भुगतान करना होगा।

आवेदक का घर दो मंजिला इमारत का है तो इस दशा में 60% भूतल के लिए एवं प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा। अगर घर तीन मंजिला इमारत का है तो इस दशा में आवेदक को भूतल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं दूसरे तल के लिए 20% बेस रेट की अदायगी करनी होगी। साथ ही ऊपरी तल के आवेदकों को छत का अधिकारी प्रदान भी किया जाएगा। परंतु ऊपरी तल के आवेदकों को छत पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना जल्द ही बनाई जाएगी।

मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट की सूची
कब्जे की अवधि कलेक्टर रेट में छूट
20 साल 20 प्रतिशत
25 साल 25 प्रतिशत
30 साल 30 प्रतिशत
35 साल 35 प्रतिशत
40 साल 40 प्रतिशत
45 साल 45 प्रतिशत
50 साल या 50 साल से अधिक 50 प्रतिशत
 मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के नागरिकों को उनकी काबिज संपत्ति पर मालिकाना हक प्रदान करना है जिस पर उनका 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या इससे अधिक समय से कब्जा है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ प्राप्त करके नागरिकों को मालिकाना हक की प्राप्ति होगी। जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अलग-अलग भूतल के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।

हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ एवं विशेषताएं
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022 की शुरुआत की गई है।
  • इस योजना के तहत प्रदेश के सभी निकायों के नागरिकों को उनके द्वारा का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या इससे अधिक सालों तक काबिज घर एवं दुकान पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
  • किराएदार को मालिकाना हक उन्हें कलेक्टर रेट से कम धनराशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।
  • मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए काबिज नागरिक को कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 25000 नागरिकों को प्राप्त होगा।
  • हरियाणा सरकार को इस योजना के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना भी है।
  • सरकार द्वारा इस योजना का संचालन करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
  • इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक इस योजना के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत करके लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से शुरू की जाएगी।
  • आवेदक द्वारा आवेदन करते दौरान सेल्फ सर्टिफिकेट लेटर के द्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी उपलब्ध करवानी है।
  • प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन आवेदन करने के लिए पोर्टल को खोला जाएगा एवं 1000 आवेदनों की प्राप्ति होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा 3 से 4 माह की अवधि के भीतर सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।
  • आवेदन प्राप्त करने के बाद अधिकारी द्वारा एक महीने के भीतर सभी प्राप्त हुए आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
  • आवेदक डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का संपूर्ण विवरण भी देख सकता है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करके लाभार्थी भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता
  • आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या इससे अधिक साल तक कब्जा हुई दुकान या मकान के लिए ही नागरिक आवेदन करने का पात्र है‌।
  • आवेदक को लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना जरूरी है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • फायर एनओसी
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।

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  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

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  • अब आपको अपना नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको होमपेज पर जाकर सिटीजन लॉगइन करना है।
  • इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है।
  • अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको ओटीपी को ओटीपी बुक्स में दर्ज कर देना है
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
  • इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
सिटीजन लॉगिन कैसे करें?
  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।

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  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको सिटीजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस तरहा से आप सिटीजन लॉगइन कर सकते हैं।
यूएलबी लॉगिन करने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको यूएलबी लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको ओटीपी को ओटीपी बुक्स में दर्ज कर देना है
  • अब आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार से आप यूएलबी लॉगिन कर सकते हैं।

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