उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक कमज़ोर गरीब नागरिको के लिए समय -समय पर विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता हे इन योजना के माध्यम से नागरिको के जीवनशैली में सुधार करना है जिससे वह एक बेहतर जीवन यापन कर सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पुत्री विवाह अनुदान योजना को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसे वह अपनी बेटी का विवाह कर सके। राज्य के जो इच्छुक आर्थिक कमज़ोर गरीब नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है वह इस लेख को अंत तक आवश्य पढ़े। क्योंकि आज हम आपको इस लेख की सहायता से Putri Vivah Anudan Yojana से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी।
Putri Vivah Anudan Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पूर्ति विवाह अनुदान योजना का संचालन 5 नवंबर 2016 को किया था इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए सहायताराशि प्रदन की जाएगी। जिससे उन्हें बेटी के विवाह में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पढ़े। इस योजना का लाभ प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार प्राप्त कर सकते है राज्य के वह श्रमिक जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है वह अपनी बेटी के शादी के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है Putri Vivah Anudan Yojana के माध्यम से कन्या एवं लड़का दोनों श्रमिक प्राप्त कर सकते है राज्य के जो योग्य उमीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते है उन्हें अपना योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद ही लाभ प्राप्त कर सकते है।
Putri Vivah Anudan Yojana Key Highlight
योजना का नाम | पुत्री विवाह अनुदान योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
शुरू किसने किया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
प्रारम्भ तिथि | 05 नंबर 2016 |
Putri Vivah Anudan Yojna के लाभ जानिए
- इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक को उनकी बेटी के विवाह पर 51 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही अंतरजातीय विवाह हेतु 55000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
- सामूहिक विवाह की स्थिति में कम से कम 11 जोड़ों के विवाह पर एक साथ एक ही जगह पर आयोजित होने पर ₹5000 की धनराशि प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले खर्च भी विभाग द्वारा दिया जाता है।
- इसके अलावा विभाग द्वारा समय समय पर अपने नियमों और कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया जाना संभव है इसकी जानकारी भी प्राप्त करते रहनी चाहिए।
Putri Vivah Anudan Yojna के लिए पात्रता मापदंड
- इस योजना के माध्यम से सिर्फ उनको लाभ दिया जाएगा जो पंजीकृत श्रमिक है।
- लाभयर्थी को कम से कम 3 वर्षी नियमित सदस्य से होना। और नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 56460 और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की 46080 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी आवेदकों को तहसील द्वारा जारी किए जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष एंव वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी ज़रूरी है।
- इस योजना का लाभ दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
- इस योजना का अभ लेने के शादी की तिथि के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
ज़रूरी दस्तावेज़ सूचि
- आवेदक की नवीनतम फोटो
- आवेदक के हस्ताक्षर
- लाभार्थी और उसकी पुत्री का आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- पुत्री के आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक के आय का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक कॉपी
- आवेदक के जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक के BPL सूची की कॉपी
यूपी पुत्री विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदक को पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आपको इस होम पेज पर पुत्री विवाह हेतु अनुदान योजना लिंक क्लिक करना है।
- जैसे आप क्लिक करते आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा।
- अब इस नए पेज पर अपनी जाती के अनुसार आवेदन फॉर्म पर विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको ज़रूरी दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना है
- जैसे आप फॉर्म को जमा कर देते है इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदान की जाएगी।
- आप इस स्लिप्को प्रिंट आउट निकलकर सुरक्षित रख ले।
- इस स्लिप के माध्यम से आप भविष्य में आवेदन स्तिथि जांच सकते है।
यूपी पुत्री विवाह अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन
- जो आवेदक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है उन्हें पहले इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आप आवेदन फॉर्म यहाँ पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते है।
- इस आवेदन फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- जैसे आप सभी जानकारी दर्ज कर देते है इसके बाद आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ फॉर्म के साथ जोड़ने होंगे।
- इसके बाद आपको यह फॉर्म अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
- इसके बाद योग्यता के हिसाब से जांच कर आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।