Rashtriya Parivarik Labh Yojana :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में किसी एक परिवार का कमाने वाला मुखिया है और उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 30000 रूपये तक आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यवन्त सफलतापूर्वक बनाने के लिए समाजकल्याण विभाग ज़िम्मदारी दी गई है। आपको हम अपने इस लेख के माध्यम से इस Rastriya Parivarik Labh Yojana से जुडी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
इस योजना का तहत राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ 20000 रूपये की धनराशि का मुवाजा दिया जा रहा था। इस ऐसा नहीं है वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है। राज्य के जो इच्छुक परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana तहत सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इस योजना के तहत आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का लिए आवेदकर्ता के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए क्योकि सरकार के द्वारा दिया मुवाजा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जो परिवार का मुखिया होगा और वह अपने परिवार का पालन पोषण के लिए कमाई वाला ही मात्र व्यक्ति हो और किसी कारण वर्ष उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को अपना घर चलाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन सभी परेशानियों को देखते हुई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरु किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार को अच्छा जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकर के द्वारा 30000 रूपये वित्तिय सहयता प्रदान की जाएगी। इस वधनराशि को प्राप्त करने के बाद परिवार अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। और अपनी आर्थिक जरुतो को पूरा कर सकेंगे।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार के द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- मृत्यु सहयता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जायेगा जिनके मुखिया की मृत्यु किसी कारण वर्ष होई हो और ऐसे परिवार में कोई कमाने वाला न हो।
- पारिवारिक लाभ योजना के तहत अब तक बहुत से परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा चूका है और आगे भी बहुत से परिवारों को नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित की जाएगी।
- इस योजना का लाभ यूपी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत एकमुश्त धनराशि सीधे आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है।
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को 45 के भीतर ही दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु सहयता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जायेगा जिन परिवार के मुखिया की मृत्यु होई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवारों की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़
- इस योजना के लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- अपना एक पहचान पत्र होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- इस योजना के लिए पूरा फॉर्म इंग्लिश में भरा जायेगा।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- इस योजना के तहत सहकारी बैंक खातों का राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं होगा।
- इस योजना के लिए केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदनकर्ता के द्वारा भरी फॉर्म में सभी जानकारी को सही मन जायेगा अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आवेदक इसके लिए खुद ज़िम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र को भरते समय अपलोड करना आवश्यक है।
- इस योजना के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र केवल अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से ही जारी किया हुआ ही मान्य माना जायेगा।
- इस योजना के लिए लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एवं जेपीईजी फॉरमैट में होनी चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को पीडीऍफ़ फॉर्मेट में 20KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो हमारे द्वारा दिए गए नीचे के तरीको का पालन करे।
- सबसे पहले आवेदकर्ता को समाज कल्याण विभाग की “Official Website” पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपके सामने “नया पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा। आपको विकल्प पर क्लिक करना है। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा दुबारे से।
- इस होम पेज पर आपको रजिस्टर फॉर्म दिखाई देगा ,आपसे इस रजिस्टर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकरी जैसे की – जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि दर्जा करना होगा।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको “Submit” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका पंजीकरण आसानी से हो जायेगा।
District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आपके सामने अब एक होम पेज खुल गया होगा।
- इस पेज पर आपको “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने जिला वाइज सूचि खुल कर आ जाएगी।
- आपको अपने जिले के अनुसार क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने अब तहसील की सूचि खुल आ जाएगी आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूचि खुल कर आ जाएगी। इसके बाद आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपना पंचायत का चयन करना होगा।
- आप जैसे ही अपनी पंचायत का चयन करोगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुल कर आपके सामने आ जायेगा।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक आवेदन करने के बाद आवेदन की की स्थिति की जांच करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीको का पालन करे।
- आवेदक को सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- आपको अब इस पेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा। अब आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- आपको इस पेज पर कुछ जानकारी जैसे – डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने अब एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको इस पेज पर शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीऍफ़ फाइल खुल कर आ जाएगी।
- आप इस पीडीऍफ़ फाइल में शासनादेश देख सकते है।
- इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आप इस प्रकार से शासनादेश डाउनलोड कर सकते हो।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संपर्क करें
- आवेदनकर्ता को पहले समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- विजिट करने के पश्चात आपके सामने वेबसाइट का पेज खुल जायेगा
- आपको अब इस पेज पर संपर्क सूत्र पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- यहां पर आपको संपर्क करने के लिए सभी जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी
Helpline Number
आपको हमने अपने इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करदी है। अगर आप अभी भी किसी प्रकार की समस्य का सामना कर रहे हो तो योजना के टोलफ्री नंबर पर संपर्क कर अपने समस्य का सामाधान कर सकते हो।
- टोल फ्री नंबर 18004190001 है।