UP Shadi Anudan Yojana Online Registration, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन व Shadi Anudan Yojana Application Status कैसे देखे
यूपी शादी अनुदान योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के दिव्यांग दम्पतियो को शादी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरु की गई है। UP Shadi Anudan Yojana के तहत राज्य के दिव्यांग दंपति में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को सरकार के द्वारा 5 हज़ार रूपये आर्थिक सहयता के रूप में पदान किये जायेंगे। अगर युवती विकलांग है तो सरकार की तरफ से 20 हज़ार रूपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। अपने इस लेख के माध्यम से आपको हम इस उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से जुडी सभी जानकरी प्रदान करने जा रहे है। अतः आपसे निवेदन है की आप हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।
UP Shadi Anudan Yojana 2022
आपको बता दे की इस योजना के अंतर्गत अगर दोनों दिव्यांग दम्पति विकलाँग है तो दोनों को मिलकर राज्य सरकार के द्वारा 35 हज़ार रूपये धनराशि सहयता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 में अगर आवेदक के जोड़े के शरीर में से या मानसिक रूप से विकलांग है तो। इस योजना के अंतर्गत ऐसे विकलाँग भी पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विकलाँग युवती एवं विकलाँग युवक को शादी करने के लिए दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।
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UP Shadi Anudan Yojana In Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा |
सहायता धनराशि | 51,000 रूपये |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याये |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य
विकलाँग नागरिको के पास किसी भी प्रकार का आय का साधन नहीं होता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण किसी विकलाँग की शादी भी नहीं हो पाती है। इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को शुरु किया गया है। इस यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के माध्यम से राज्य सरकार विकलाँग युवक विकलांग युवती को अपनी शादी करने के लिए 35000 रूपये अनुदान राशि प्रदान करेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी दिव्यांग विकलांगो आर्थिक सहयता प्रदान होगी। और वही पर राज्य के दूसरे नागरिक भी विकलांग दिव्यंजनो से शादी करने के लिए त्यार होंगे।
विवाह अनुदान योजना 2022 के लाभ– Shadi Anudan
- इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्तियो को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- UP Divyang Shadi Yojana 2023 के तहत राज्य के दिव्यांग विकलांग युवक के होने पर युवक को 15 हज़ार रूपये राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किये जायेगे और युवती के विकलांग होने पर युवती को सरकार की तरफ से 20 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- अगर दिव्यांग दम्पति दोनों अगर विकलांग है तो राज्य सरकार के द्वारा दोनों विकलांगो को सरकार के द्वारा 35 हजार रूपए की धनराशि आर्थिक सहयता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- यूपी विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के विकलांग युवक एवं विकलाँग युवती को दी जाने वाली धनराशि आवेदक के सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से पंहुचा दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022 की पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदक और आवेदिका को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को अपना विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा।
- लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग का न्यूनतम 40 % या अधिकतम 100 प्रतिशत
Shadi Anudan Yojana 2022 दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
जो इच्छुक लाभार्थी उत्तर प्रदेश विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है। तो दिए गए तरीको का पालन करे।
- आवेदक को सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर अब आपको “पंजीकरण /आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करे” का ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपसे Application Form में पूछी गई जानकारी जैसे – आवेदक ,जनपद ,शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि का चयन करना होगा।
- आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका पंजीकरण आसानी से हो जायेगा। पंजीकरण पूरा करने के बाद आवेदक को एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- आपको अपना यूजर नाम और पासवर्ड डालना होगाउसके बाद फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप आसानी से लॉगिन हो जायेंगे।
कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की official Website पर जान होगा।
- अब एक नया पेज खुल जायेगा आपके सामने।
- अब आपको इसके बाद अपने जिले जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी का चयन करना होगा।
- फिर से के नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको इस पेज पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की कांटेक्ट डिटेल्स दिख जाएगी |
संपर्क सूत्र
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199