यूपी एकमुश्त समाधान योजना | EK Must Samadhan Yojana Apply | उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना रजिस्ट्रेशन | EK Must Samadhan Uttar Pradesh Form | एकमुश्त समाधान योजना लाभ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य से उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना तहत किसानों द्वारा लिए गए ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के लगभग 2.63 लाख से भी अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Up Ek Must Samadhan Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं।जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी।
Uttar Pradesh EK Must Samadhan Yojana 2022
यूपी एकमुश्त समाधान योजना के तहत राज्य के किसानों को एकमुश्त लोन का भुगतान करने पर 35% से लेकर 100% तक की ब्याज दर मे छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य किसानों को आर्थिक एवं वित्तीय लाभ प्रदान करना है। क्योंकि किसानों द्वारा कभी-कभी किसी कारणवश अपने लोन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। जिसके कारण उनका ब्याज की राशि बढ़ता ही जाता है। लेकिन अब Up EK Must Samadhan Yojana 2022 के द्वारा किसानों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज दर पर छूट प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को लोन का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल 31 मार्च 2021 तक ही प्रदान किया जाएगा। अगर आप अपने लोन का भुगतान 31 मार्च 2021 के बाद करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकार के इस निर्णय से एक तो किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान होगा दूसरा किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2022 के तहत लाभार्थी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकता है।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक
यूपी एकमुश्त समाधान योजना किसान इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस योजना का सुचारू रूप से संचालन इसी बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको UP EK Must Samadhan Yojana 2022 से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है या अपनी कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो इस स्थिति में भी आप उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इस बैंक की स्थापना सरकार द्वारा किसानों को साहूकार से मुक्ति प्रदान करने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की 332 शाखाएं जो किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है और इसी के साथ किसानों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराती हैं।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से प्रारंभ में किसानों को साहूकारों से लिए गए ऋण को अदा करने एवं ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन प्रदान किया जाता था। लेकिन अब इस बैंक के माध्यम से किसानों को अनेक प्रकार की आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।
Key Highlights of Uttar Pradesh EK Must Samadhan Yojana 2022
योजना का नाम | यूपी एकमुश्त समाधान योजना |
किस ने लांच की | यूपी सरकार |
लाभार्थी | यूपी के नागरिक |
उद्देश्य | किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बैंक की एनपीए दर कम करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 31 मार्च 2021 |
सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दरें
श्रेणियां ब्याज दर
- लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण एवं मौन पालन योजना 11%
- डेयरी, डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं व अन्य 11.50%
Note- अगर लाभार्थी अपने ऋण की किस्त का भुगतान समय पर करता है तो ऊपर दिए गए ब्याज दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। अगर किसी कारण वंश लाभार्थी किस्त का भुगतान यथासमय नहीं करता है तो इस स्थिति में लाभार्थी को 1% अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2022 की तीन श्रेणियां
- प्रथम श्रेणी- सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानों को शामिल किया गया है। जिन पर 31 मार्च 1997 से पहले का ऋण बकाया है तथा वह इस ऋण की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में देय ब्याज की पूरी राशि इस योजना के तहत माफ कर दी जाएगा।
- द्वितीय श्रेणी- इस योजना के तहत दूसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानों को रखा गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 1997 को या इसके बाद 31 मार्च 2007 तक लोन लिया है। उन्हें ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी। जिन मामलों में वितरित लोन की राशि के सामान या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई हैं उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा और जिन मामलों में वितरित लोन की राशि से कम ब्याज की वसूली की गई है उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल किए हुए ब्याज को हटाते हुए) बचे हुए ब्याज व शेष मूल धन की वसूली की जाएगी
- तृतीय श्रेणी- इस श्रेणी में प्रदेश के उन किसानों को रखा गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ऋण लिया है। इस श्रेणी के किसानों को तीन प्रकार से छूट प्रदान की जाएगी। पहली ऋणदाता किसानों पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी। दूसरा योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। तीसरा 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 40% की छूट प्रदान की जाएगी। चौथा सरकार द्वारा 1 नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर देय ब्याज में 35% की छूट प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2022 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को ब्याज दर में छूट प्रदान करके ऋण की राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि किसानों द्वारा बहुत से कारणों की वजह से यथासमय अपने ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है। जिसके कारण उनके ब्याज की राशि बढ़ती रहती है और वह इस राशि को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन अब राज्य में UP EK Must Samadhan Yojana 2022 के द्वारा ऋण के ब्याज दर में 35% से लेकर 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी। ताकि राज्य के ऋणदाता ऋण का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। योगी सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों और राज्य के सहकारी ग्राम विकास बैंक को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा।
यूपी एकमुश्त समाधान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है।
- राज्य के किसानों को इस योजना के तहत एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2022 के तहत लाभार्थी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकता है।
- सरकार द्वारा इस योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
- लेकिन लाभार्थी इस योजना का लाभ केवल 31 मार्च 2021 तक ही प्राप्त कर सकते हैं।
- Uttar Pradesh EK Must Samadhan Yojana 2022 के द्वारा राज्य के बैंकों की एनपीए दर में भी गिरावट आएगी।
- किसान इस योजना के माध्यम से लिए गए ऋण की राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को एकमुश्त राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता किसान होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है |
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करके सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
EK Must Samadhan ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो उन नागरिको को अपने नजदीकी सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ में जाना होगा। अब आपको इस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इस आवेदन फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और आपसे पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ अब आपको अपने सभी महत्वपुर्ण दस्तावेज को अटैच करना होगा। इसके पश्चात एक बार अपना यह फॉर्म आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा अगर आपके फॉर्म में जानकारी सफलतापूर्वक सही भरी गई है तो आप अब इस आवेदन पत्र को बैंक में जमा करेंगे। इस प्रकार से आप ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगइन के टैब पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको दैनिक सूचना पोर्टल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप लॉगइन कर सकते हैं।
संपर्क करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको संपर्क करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने निम्मलिखित विकल्प खुल जायेंगे।
- शाखा प्रबंधकों के सीयूजी नंबर
- अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प का चयन करना होगा।
- योजना से संबंधित जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
कुछ महत्वपूर्ण डाउनलोड
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सूचना का अधिकार | यहां क्लिक करें |
बैंक एक्ट एंड नियमवाली | यहां क्लिक करें |
संपर्क करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है |
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। - इसके बाद आपके सामने निम्नलिखित विकल्प खुलकर आ जाएंगे।
संपर्क सूत्र, सुझाव, शिकायत व हेल्पलाइन
- प्रमुख अधिकारियों के नाम व फोन नंबर
- क्षेत्रीय प्रबंधक को के नाम व फोन नंबर
- शाखा प्रबंधकों के सीयूजी नंबर
- अब आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक कर देना है ।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
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Contact Information
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान कर दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप UP EK Must Samadhan Yojana 2022 के हेल्पलाइन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
- EMAIL : upsgvb@yahoo.in , ldb@up.nic.in
- Helpline No. 6390200373, 6390200436