UP Shram Vibhag Yojana List 2023:- यूपी सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों को अनेक प्रकार की योजनाओं के तहत लाभांवित करने के लिए यूपी श्रम विभाग योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना माध्यम से यूपी मे लागू सभी केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का लाभ श्रमिकों को एक ही मंच पर प्रदान किया जाएगा। अब सरकार द्वारा इस योजना की लाभार्थी लिस्ट को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अगर अपने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया था और आप भी अपना नाम जांचना चाहते हैं। तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगी।
UP Shram Vibhag Yojana List
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में अनेक प्रकार की योजनाएं जैसे-सौर ऊर्जा सहायता योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना,मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवास सहायता योजना एवं अन्य योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन सभी योजनाओं का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को एक ही जगहा प्रदान करने के लिए यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2023 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। जिन श्रमिकों का नाम लाभार्थी लिस्ट में उपस्थित होगा वही राज्य में लागू योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। UP Shram Vibhag Yojana List 2023 के द्वारा पात्र लाभार्थी राज्य में लागू सभी केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे।
यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | यूपी श्रम विभाग योजना |
शुरू की गई | यूपी सरकार द्वारा |
लाभार्थी | यूपी के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | राज्य में लागू सभी केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाना |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://upbocw.in/index.aspx |
UP Shram Vibhag Yojana List का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग योजना लिस्ट का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों को अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। क्योंकि कभी-कभी श्रमिकों को अपने हित में शुरू की गई योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। जिसके कारण वह योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक को राज्य में लागू सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ समय-समय पर योजनाओं से जुड़ी जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी। अगर श्रमिक का नाम लाभार्थी लिस्ट में मौजूद है तभी वह श्रमिकों के लिए राज्य में लागू योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा नहीं।
यूपी श्रम विभाग योजना के तहत पात्रता मापदंड
योजनाओं के नाम | पात्रता |
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना | श्रमिकों के बालक एवं बालिका को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कक्षा 5वीं से 9वीं तक 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।दसवीं कक्षा के लेकर 12वीं कक्षा तक 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएट एवं ग्रेजुएट, आईटीआई में 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। |
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को संस्थागत प्रसव की स्थिति में दो बार प्रदान किया जाता है। पहली संतान बालिका एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पर लाभ प्रदान किया जाता है। अगर दंपति नहीं संतान है तो इस स्थिति में कानूनी तौर पर गोद ली गई बालिका की पर भी इस योजना का लाभ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। |
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना | एक परिवार के दो बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।आवेदन कर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। बच्चे की आयु 25 वर्ष से कम की होनी चाहिए। |
अंत्येष्टि सहायता योजना | वह श्रमिक जिस के संदर्भ में हितलाभ का दावा किया जा रहा है वह बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उसके अंशदान को मृत्यु की तिथि पर प्रभावी होना अनिवार्य है। |
चिकित्सा सुविधा योजना | श्रमिक को बोर्ड के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। श्रमिक द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाता हो। |
आवासीय विद्यालय योजना | श्रमिक को निर्माण श्रमिक विभाग के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। श्रमिक के बच्चे की आयु 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना | इस योजना का लाभ आवेदक को तभी प्रदान किया जाता है जब वह स्वयं या उसके पति/पत्नी/पिता बोर्ड के तहत पंजीकृत है और वह नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा करते हैं। अगर पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। पत्नी की कोई भी आयु सीमा इस योजना के तहत निर्धारित नहीं है। अविवाहित पुत्री की भी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। |
सौर ऊर्जा सहायता योजना | लाभार्थी को पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए एवं उसके द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाना चाहिए। इस योजना का लाभ परिवार के एक सदस्य को केवल एक ही बार प्रदान किया जाता है। |
कन्या विवाह अनुदान योजना | श्रमिक को बोर्ड के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। श्रमिक द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाता हो। बोर्ड के तहत पंजीयन की न्यूनतम समय सीमा 100 दिन निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वधू की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर्ग की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए। पंजीकृत श्रमिक महिला इस योजना का लाभ खुद के विवाह के लिए भी प्राप्त कर सकती है। |
आवास सहायता योजना | इस योजना का लाभ लाभार्थी को केवल उसके जीवन काल में एक ही बार प्रदान किया जा सकता है। लाभार्थी को पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। श्रमिक 5 वर्ष पुराना पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। श्रमिक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक द्वारा किसी अन्य आवास योजना का लाभ ना उठाया जा रहा हो। श्रमिक एवं उसके परिवार के पास कोई पक्का रिहायशी मकान नहीं होना चाहिए। |
शौचालय सहायता योजना | आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड एवं राष्ट्रीय बैंक में सीबीएस ब्रांच में खाता होना चाहिए। श्रमिक ने किसी अन्य शौचालय निर्माण हेतु योजना का लाभ ना उठाया हो। |
आपदा राहत सहायता योजना | आवेदक को श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए एवं श्रमिक द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाता हो। |
महात्मा गांधी पेंशन योजना | आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए। श्रमिक के पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 साल निर्धारित की गई है।श्रमिक द्वारा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना उठाया जा रहा हो। |
गंभीर बीमारी सहायता योजना | आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। पंजीकृत श्रमिक एवं उसके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्रियां एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है। |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना | इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। |
मृत्यु विकलांगता संहिता एवं अक्षमता पेंशन योजना | आवेदनकर्ता पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के अपात्र है। श्रमिक की अक्षमता 50% या इससे अधिक की होनी चाहिए। |
यूपी श्रम विभाग योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ इस योजना के द्वारा एक ही मंच पर प्रदान किया जाएगा।
- केवल पंजीकृत श्रमिक ही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- यूपी श्रम विभाग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से श्रमिकों की जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकेगा।
- अब प्रदेश के श्रमिक भी भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- कार्ड राशन
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
यूपी श्रम विभाग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप यूपी श्रम विभाग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी श्रम विभाग योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग पर जाना है।
- इसके बाद आपको वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भर कर आवश्यक दस्तावेजों को इस पत्र के साथ अटैच कर देना है।
- इसके बाद यह आवेदन पत्र उसी श्रम विभाग में जमा कर देना है जहां से आपने यह प्राप्त किया था।
- इस प्रकार से आप यूपी श्रम विभाग योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।