यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 पंजीकरण फॉर्म | UP Viklang Pension Yojana Apply Online, ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, लॉगिन @ sspy-up.gov.in | विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ, सहायता राशि
हमारे देश में विकलंगो को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पढ़ता जिसकी वजह से उनके जीवन बहुत सारी परेशानिया आती है हालि में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन सब परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के सभी विकलांगो की सहयता करने के लिए UP Viklang Pension Yojana को शुरु किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी विकलांग व्येक्तियों को सहयता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी। इस पेंशन की राशि से प्रदेश के सभी विकलांग व्यक्ति अपना जीवन एक बेहतर तरीको से गुजार सकते है। इसलिए अब विकलांग व्यक्ति को अपना जीवन गुजारने के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आज हम अपने इस लेख के माध्यम से यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है। इसलिए आपसे अनुरोध है की आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022
यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रदेश के विकलांग नागरिको को को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500 प्रति माह धनराशि प्रदान की जाएगी। इस धनराशि से उत्तर प्रदेश के विकलाँग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 8 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु वाले ही व्यक्ति आवेदन कर सकते है और इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची राशन कार्ड सूचि में होना अनवार्य है। यूपी के सभी आवेदक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आवेदक व्यक्ति को समाज कल्याण वेबसाइट जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंर्तगत लाभार्थी को 40% विकलांग होना जरुरी है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
जैसे की हम सब जानते है जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते है। और वह विकलांग नागरिक कोई भी काम नहीं कर पाते है और विकलांग नागरिक पूरी तरह से अपने ही परिवार पर निर्भर रहते है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसयूपी विकलांग पेंशन योजना को शुरु किया है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार विकलाँग नागरिको को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिमाह 500 रूपये धनराशि प्रदान करेगी। और इन सब के जरिए विकलांग नागरिक अपनी छोटी मोती आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। Up Viklang Pension Yojana के तहत उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगो को आत्मनर्भर और सशक्त बनाना ताकि वह विकलांग व्यक्ति परिवार में किसी पर बोझ न बन सके। क्योकि आज कल हमारे देश में विकलांग को बोझ समझा जाता है और हम देखते है उनके साथ अच्छा व्यहवार भी नहीं किया जाता है।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
Highlights of Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
Viklang Pension Yojana New Update
दोस्तों जैसे की हम सब जानते है देश भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है। जिसके कारण पुरे देश में मोदी सरकार ने 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है। और इसके कारण देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नयी योजना की घोषणा की गई है। देश के सभी विकलांग व्यक्ति को सरकार के द्वारा अगले तीन महीने तक प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। और यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अगले तीन महीने के लिए दो क़िस्त में प्रदान की जाएगी। और इस योजना का फायदा लकभग 3 करोड़ लोगो को होगा। और इस योजना का प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की और से तैयार करके राज्य सरकार को भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की है।
Benefit Of Uttar Pardesh Viklang Pension Yojana
- इस योजना का लाभ प्रत्येक राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग व्यक्ति को इस Viklang Pension Yojana के तहत प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने एवं यूपी में विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारियो से मंज़ूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- राज्य सरकार विकलांग लोगो को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरु किया गया है।
- सरकार की द्वारा 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह रूपए दिए जायेंगे।
- Viklang Pension Yojana पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलाँग व्येक्तिओ को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- और इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और इसके साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- विकलांग आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होना जरुरी है।
- इस योजना के लिए आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए ,इसका मतलब यह की वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
- अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी और प्रकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उस आवेदक को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- अगर विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- वह विकलांग लोग जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है ,तो यह उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं मनाना जायेगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे तरीको का पालन करे।
- सबसे पहले को सामाजिक कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- और इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे ” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपसे इस रजिस्ट्रेशन में मालूम की गई सभी जानकारी जैसे – जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण , विकलांगता का विवरण आदि भरनी होगी।
- और सभी जानकारी को अच्छे से भरने के बाद आपको “Submit” के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन हो जायेगा।
यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले लाभार्थियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। और ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज आपको दिव्यांग पेंशन का विकल्प दिखाई देगा तो आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। .
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा ,इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या , , पासवर्ड कैप्चा कोड आदि डालना होगा भरना होगा। इन सब के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति खुल जाएगी।
यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखे ?
उत्तर प्रदेश राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी पेंशनर योजना में अपना नाम देखना चाहते है तो वह नीचे वाले तरीको का पालन करे।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। और ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस वाले होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा। और आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फिर से अगला पेज खुल जायेगा।
- और इस पेज पर आपको नीचे की साइड पेंशनर का ऑप्शन दिखायी देगा आप जिस वर्ष की पेंशनर सूचि को देखना चाहते हो उस पर क्लिक करके जांच कर सकते हो। आपके सामने सभी वर्ष की पेंशनर सूचि खुल जाएगी।
Toll Free Number
- समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001