Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Application Form |अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करे |
भारत देश में हम बहुत समय से देख रहे है की आज भी हमारे यहाँ पर लोग अपनी ही जाति की लड़की से विवाह करना पसंद करते है इसलिए आज तक विवाह करने में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते एवं सामने वाली की जाति को छोटा समझते है। इन सब को बदलने के लिए देश की सभी राज्य सरकार के द्वारा विभिन प्रकार के प्रयास किये जाते है। जिससे लोग अंतरजातीय विवाह करें इस सोच को खत्म करे। आपको आज हम अपने इस लेख के माध्यम से बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे है। यदि आप Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana जुडी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आर्टिकल को अंत आवश्यक पढ़े।
मुख्यमंत्री समेकित चोर विकास योजना
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
आपको बता दे की इस योजना को बिहार सरकार के द्वारा शुरु किया गया है। पहले इस योजना को हम डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट कहते थे। Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत वह विवाहिक जोड़ी को आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी जिन नागरिको ने अंतरजातीय विवाह किया है। सरकार के द्वारा यह आर्थिक सहयता 2.5 लाख रुपए तक प्रदान की जाएगी। इस धनराशि से विवाहित जोड़ी को आर्थिक सहयता प्राप्त होगी। बिहार सरकार ने इस योजना को सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चैयरमेन के द्वारा शुरु किया गया है। अगर आवेदक के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाभ की धनराशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने अभी केवल इस योजना को 2 वर्ष के लिए ही आरंभ किया है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आर्थिक सहायता
सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। उसके बाद आवेदक के 1.5 लाख रुपए बैंक खाते में भेज दिए जायेंगे। सरकार के द्वारा यह धनराशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बाकि की धनराशि का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। उसके बाद 3 वर्ष के बाद फिक्स डिपाजिट का मिलने वाला ब्याज के साथ विवहित जोड़ो को प्रदान कर दिया जायेगा। RTPS Bihar आय जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाये उसके लिए यहाँ क्लिक करे |
जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित अंतर्गत किये जायेंगे। जिसका प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जायेगा। सामूहिक विवाह को आयोजन करने के लिए विभाग को ₹25000 प्रति विवाह प्रदान किया जायेगा। यह ₹25000 की धनराशि राज्य के विवाहित जोड़ो को प्रदान की जाएगी।
Key Highlights Of Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | Bihar Government |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
राज्य | Bihar |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | Online\Offline |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार जैसे की आपको हमने ऊपर बताया अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है। जिसके माध्यम से होने वाले जाति वात को ख़तम किया जा सके और पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सके। सरकार के द्वारा यह धनराशि जब प्रदान की जाएगी जब पति पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा साथ ही कोई दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त होई धनराशि से विवाहित जोड़ो की आर्थिक सहयता होगी इसके साथ ही दोनों विवाहित जोड़ा आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। प्रदेश के नागरिको के अंतर्गत इस योजना के शुरु होने से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी और साथ ही समाज में होने वाले जाति वात को खत्म किया जायेगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Bihar सरकार के द्वारा शुरु किया गया है।
- डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।
- सरकार के द्वारा ऐसे जोड़ो की मदद की जाएगी जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
- बिहार सरकार के द्वारा यह आर्थिक सहयता 2.5 लाख प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए शुरु किया गया है।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana प्राप्त होने वाली धनराशि विवाहित जोड़ो को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
- इस योजना को सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चैयरमेन के द्वारा शुरु किया गया है।
- आवेदक अगर किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दर्ज कर देता है तो लाभार्थी से लाभ की धनराशि वसूली जाएगी।
- सरकार के द्वारा पहले इस योजना को 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था लेकिन अब इसको सञ्चालन प्रतिवर्ष शुरु किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करना जरुरी होगा।
- आवेदक के द्वारा यह रेसपित जमा करने के बाद विवाहित जोड़ो को 1.5 लाख रुपए राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
- आवेदक को यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- उसके बाद आवेदक की शेष राशि का फिक्स डिपाजिट कर दिया जायेगा। जो की 3 वर्षों के बाद लाभार्थी को ब्याज के साथ प्रदान कर दिया जायेगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- केवल इस योजना का लाभ बिहार के नागरिको को प्रदान किया जायेगा।
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित पति पत्नी में से किसी एक को नुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्य होगा।
- विवाहित जोड़ो को अपना एक एफिडेविट भी जमा जरुरी होगा।
- अगर आवेदक का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा अलावा किसी और एक्ट के तहत रजिस्टर है तो इसके अंतर्गत विवाहित जोड़ो को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनवार्य होगा। बिहार समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना से जुडी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे |
योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्तिथिओ में छूट प्रदान की गई है।
- अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए दिए जायेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि आवेदक के बैंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इसलिए पति पत्नी का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- अब इसके बाद आपको इस फॉर्म का एक प्रिंट लेना होगा।
- इसके बाद अब आपसे इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे – आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि भरनी होगी।
- उसके बाद आपको अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को आत्ताच करना होगा।
- आपको अब यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे