अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना : ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Registration

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Apply | अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन | ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Form | अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ ,पात्रता

एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन(ESIC) द्वारा Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण नौकरी छूट जाने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर आप अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के बारे में जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे-उद्देश्य, लाभ, पात्रता महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े। क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है।

Table of Contents

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी छूट जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के द्वारा कर्मचारी को 24 महीने तक अर्थात 2 साल तक प्रदान की जाती हैं। लेकिन इस योजना का लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी के तहत बीमाकृत है। कर्मचारी को उनके वेतन के हिसाब से यह आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में नीचे प्रदान करेंगे। लाभार्थी के बैंक खाते में ईएसआईसी के द्वारा आर्थिक सहायता की धनराशि प्रदान की जाएगी।

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की नई अपडेट

अब सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ कोविड-19 के चलते नौकरी छूट जाने वाले कर्मचारियों के लिए इस योजना के तहत नियम एवं शर्तों में छूट भी प्रदान की गई है। पहले Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के द्वारा ईएसआईसी के तहत बीमाकृत कर्मचारियों को वेतन का 25 फीसदी हिस्सा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता था लेकिन अब कोरोनावायरस संक्रमण के कारण वेतन का 50 फ़ीसदी हिस्सा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस योजना के तहत नौकरी छूट जाने के 30 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। इससे पहले आवेदन 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होता था। कर्मचारियों को यह छूट 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक प्रदान की जाएगी। अगर आपकी नौकरी किसी गलत व्यवहार, निजी वजह या किसी कानूनी कार्यवाही के कारण गई है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कर्मचारी को आवेदन की मंजूरी मिलने के 15 दिन के बाद लाभ की राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे पहले इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ की राशि नियोक्ताओं के अकाउंट में आती थी। लेकिन अब यह राशि सीधे कर्मचारी के अकाउंट में प्रदान की जाती हैं।

अब सरकार द्वारा जून 2022 तक प्रदान किया जाएगा लाभ

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना को एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के तहत बीमाकृत कर्मचारियों को 3 महीने के लिए 50 फीसदी वेतन पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत उन‌ बेरोजगार नागरिक को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी नौकरी किसी कारणवश चली गई है। इस योजना को 1 जुलाई 2018 को 2 सालों के लिए शुरू किया गया था। लेकिन अब 10 सितंबर 2021 को इस योजना की अवधि को अगले 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 185वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब इस योजना का लाभ कर्मचारियो को जून 2022 तक प्रदान किया जाएगा। यह बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में की गई थी।
  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के शुरू होने से 18 मार्च 2021 तक 43299 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। जिसके लिए 57.18 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा खर्च की गई है।
Key Highlights Of Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana
योजना का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
शुरू की गई कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा
लाभार्थी संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कर्मचारी
उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
साल 2022
स्कीम उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है
अधिकारिक वेबसाइट Click Here

 

कोविड-19 के कारण नियमों में किया गया बदलाव

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के द्वारा ईएसआईसी के तहत बीमित नागरिक की नौकरी चली जाने पर आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाती है। पहले यह आर्थिक सहायता की राशि वेतन के 25% हिस्से के बराबर प्रदान की जाती थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर वेतन के 50% हिस्से के बराबर कर दिया गया है। पहले लाभार्थी को नौकरी छूट जाने के 90 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य था लेकिन जिसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है।

शुरुआत में आर्थिक सहायता की धनराशि पहले पुराने नियोक्ता के पास आती थी उसके बाद कर्मचारी के पास जाती थी। लेकिन अब ईएसआईसी के द्वारा यह लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सरकार द्वारा यह सभी बदलाव कोविड-19 के चलते किए गए हैं ताकि लाभार्थियों को इस संकट के समय किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े।

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उन नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना है जिन्होंने किसी कारण वंश अपनी नौकरी गंवा दी है और वह बेरोजगार है। लेकिन इस योजना का लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमित नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा। कोरोनावायरस काल में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करके बेरोजगार कर्मचारी अपना और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी ढूंढने में सक्षम हो सकेंगे।

कब तक चलेंगे यह नए बदलाव?

देश में कोरोनावायरस संक्रमण के चलते ईएसआईसी के द्वारा इस योजना की पात्रता एवं शर्तों में कुछ ढील दी गई है। यह ढील 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक चालू रहेगी।फिर इसके बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच मांग एवं जरूरत के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि नए बदलावों को जारी रखना है या नहीं।

कौन प्राप्त कर सकता है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ केवल कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत बीमाकृत कर्मचारी ही प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी ईएसआईसी के तहत न्यूनतम 2 साल की अवधि के लिए बीमित हो और बीमित कर्मचारी ने बेरोजगार होने से पहले कम से कम 78 दिन काम किया हो। अगर कोई कर्मचारी इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसको ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इस योजना के द्वारा कम से कम 35 लाख बेरोजगार कर्मचारियों को लाभ प्रदान होगा।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने से कौनकौन वंचित रहेगा?
  • वह कर्मचारी जिसे किसी कारण कंपनी से निकाला गया है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा।
  • अगर किसी कर्मचारी पर कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो।
  • अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी को भी इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • पहले ही इस योजना का लाभ ले चुके कर्मचारियों को भी दोबारा से इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
अटल बीमित व्यक्तिगत कल्याण योजना

अब हाल ही में ईएसआईसी ने कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति ₹10 की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके द्वारा इएसआई कॉरपोरेशन डेटाबेस में श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के आधार सीडिंग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह एक बीमित नागरिक के कई पंजीकरणओं को प्रतिबंधित कर देगा। ईएसआईसी का कहना है कि नौकरी चली जाने का मतलब आय की हानि नहीं है क्योंकि ESIC रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर रोजगार चोट के कारण स्थाई अशक्तता के मामले में 24 महीने यानी 2 साल की अवधि के लिए वेतन के आधार पर मासिक नगद राशि का भुगतान करता है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ एवं विशेषताएं
  • इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण नौकरी छूट जाने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन(ESIC) द्वारा Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana को शुरू किया गया है।
  • ईएसआईसी के तहत बीमित संगठित क्षेत्र के नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • कर्मचारी केवल अपने जीवन काल में एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है दोबारा नहीं।
  • आर्थिक सहायता एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के द्वारा कर्मचारी को 24 महीने तक अर्थात 2 साल तक प्रदान की जाती हैं।
  • पहले इस योजना के तहत कर्मचारियों को नौकरी छूट जाने के 90 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य था जिसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है।
  • ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के तहत पहले वेतन का 25%हिस्सा कर्मचारी को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
  • बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय को भी ₹10000 से बढ़ाकर ₹15000 कर दिया गया है।
  • इस योजना के द्वारा लगभग 3500000 कर्मचारियों को लाभ प्रदान होगा।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता
  • कर्मचारी बेरोजगार होना चाहिए।
  • बीमित व्यक्ति न्यूनतम 2 साल की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
  • बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं देना चाहिए।
  • उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय हो।
  • कर्मचारी दुर्व्यवहार या अतिरेक या इच्छुक रिटायरमेंट की स्थिति में इस योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है।
  • बीमाकृत व्यक्ति के आधार एवं बैंक खाते को बीमाकृत व्यक्ति डेटा आधार के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
  • अगर आईपी एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम कर रहा है एवं ईएसआई योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल बेरोजगार माना जाएगा, जबकि वह सभी नियोक्ताओं के साथ बेरोजगार है।
  • आवेदक कर्मचारी किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ का लाभ ना उठाता हो।
  • आईपी ​​चिकित्सा लाभ के लिए पात्र होगा क्योंकि अधिनियम के तहत वह इस राहत का लाभ उठा रहा है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत दावा प्रक्रिया

ESIC कॉरपोरेशन कि अटल बीमित व्यक्ति योजना बेरोजगारी की आकस्मिकता में बीमाकृत कर्मचारियों को नकद मुआवजे के रूप में प्रदान करती है। इस समय इस योजना के द्वारा बीमित व्यक्तियों को उनकी कमाई का 50 फीसदी हिस्सा कुछ अंशदाई शर्तों के अधीन उनके बेरोजगारी के मामले में अधिकतम 90 दिनों के लिए भुगतान किया जाता है। ESIC के द्वारा ध्यान में लाया गया था कि कुछ मामलों में नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को सेवा से समाप्त करने से कुछ महीने बाद रोल से हटा दिया है इस अवधि के समय नियोक्ताओं द्वारा सिस्टम में इन कर्मचारियों के लिए एसआई योगदान भी दर्ज किया गया था। Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के द्वारा केवल एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत बीमाकृत बेरोजगार कर्मचारियों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

अटल बीमित योजना के तहत दावों एवं भुगतान का राज्यवार विवरण
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कुल प्राप्त दावे स्वीकृत दावे

 

स्वीकृत राशि
उत्तराखंड 1187 554 7162513
हिमाचल प्रदेश 992 623 8332562
हरियाणा 5979 1751 22849924
उत्तर प्रदेश 5965 2888 39647355
बिहार 653 466 5259276
दिल्ली 4323 2619 46204397
कर्नाटका 4937 3229 46860455
पंजाब 2424 1491 18617965
राजस्थान 4837 3235 41077152
जम्मू और कश्मीर 4837 3235 1480306
आसाम 326 237 2974008
वेस्ट बंगाल 1149 690 9461380
नागालैंड 1 1 21637
झारखंड  422 185 2215305
सिक्किम 2 0 0
त्रिपुरा 14 14 114450
मिजोरम 6 5 30825
गुजरात 2265 1498 19809040
आंध्र प्रदेश 10693 8081 89842174
ओडीशा 648 318 3370491
तमिल नाडु 5221 3463 43386600
महाराष्ट्र 6238 4356 61919164
गोवा 597 355 5681094
मध्य प्रदेश 2810 1943 24615791
तेलंगाना 3942 2407 34087064
छत्तीसगढ़ 594 354 4108174
केरला 2940 2126 29208122
पुडुचेरी 334 245 3496974
कुल 69759 43299 571834198
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको ईएसआईसी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपको वहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है।

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  • इसके बाद आपको इस फॉर्म को भर कर ईएसआईसी की शाखा में जमा कर देना है। इस फॉर्म के साथ आपको ₹20 का non-judicial पेपर पर नोटरी से एफिडेविट करवाना है, इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करना है।
  • इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू होने वाली है योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
ग्रीवेंस दर्ज कैसे करें?
  • सबसे पहले आपको ईएसआईसी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।

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  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको Services के सेक्शन में Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

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  • इस प्रकार आपके सामने कुछ दिशा निर्देश खुलकर आ जाएंग |
  • इन दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको Proceed के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आपको Grievance सेक्शन के अंतर्गत Lodge Public Grievance के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आपको लॉगइन करना है। लॉगइन करने के बाद आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं।
ग्रीवेंस स्टेटस जाँचने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको ईएसआईसी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको Services के सेक्शन में Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपके सामने कुछ दिशा निर्देश खुलकर आ जाएंग इन दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको Proceed के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको View Status के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।

grievance-status

  • इस पेज पर आपसे पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी एवं सिक्योरिटी कोड दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
Contact Information

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा प्रदान कर दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस योजना के टोल फ्री नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

  • Toll Free Number- 1800112526
  • Email- pg-hqrs@esic.nic.in

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