Bihar Viklang Vivah Yojana Application Form 2023, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार ऑनलाइन आवेदन, Divyang Vivah Protsahan Yojana Apply Online पात्रता एवं लाभ
बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के जीवन स्तर में सुधार उत्पन करने के लिए विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन प्रकार की योजना एवं अभियान को शुरू किया जाता है जिससे राज्य के नागरिक एक बेहतर खुशहाल जीवन यापन कर सके। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग लड़के एवं लड़कियों के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांग बेटे एवं बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जो लड़का एवं लड़की 40% दिव्यांग होगा वेज इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है राज्य का जो विकलांग नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है वह इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े। क्योंकि इस लेख में उपलब्ध Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana से सम्बन्धी जानकारी आपको इस योजना का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करेगी।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023
राज्य के विकलांग लड़का एवं लड़कियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित धनराशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नितीश श्री कुमार जी द्वारा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का किया है इस योजना के तहत विकलांग लड़का एवं लड़की को की शादी को संपन्न करने के लिए 100,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर किसी समुदाय के विकलांग लड़का एवं लड़की को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के संचालन से विकलांग नागरिक शादी के लिए आर्थिक समस्या का सामना नहीं करेंगे। जिससे उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना दिव्यांग नागरिको के जीवनशैली में खुशहाली लेकर आएगी। जिससे वह एक बेहतर जीवन यापन करने में सक्षम होंगे।
Bihar Viklang Vivah Yojana Overview
योजना का नाम | बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
योजना की घोषणा | वर्ष 2016 में |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग लड़का, लड़की |
उद्देश्य | शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग बिहार |
प्रोत्साहन राशि | 1 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Bihar Viklang Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है
जैसे के हम सभ जानते है दिव्यांग नागरिको को अपने जीवन में बेहद समस्याओ का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत कठनाईओ से गुज़रता है इन्ही समस्याओ में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी होती है जसकी वजह से वह और ज़्यादा समस्या से घिरे हुए रहते है जिस कारण वह अपना विवाह करने में भी असमर्थ रहते है लेकिन अब दिव्यांग नागरिको को परेशां होने की आवशकता नहीं है क्योंकि बिहार सरकार ने दिव्यांग विवाह योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य विकलांग नागरिको को उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना है |
जिससे वह आसानी से अपनी शादी कर सकते है जो नागरिक 40% से ज़्यादा विकलांग है वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है और बिना किसी समस्या के अपना विवाह सम्पूर्ण कर सकता है।
Bihar Viklang Vivah Protsahan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं जानिए
- राज्य के दिव्यांग नागरिक इस योजना के तहत प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त कर सकेंगे।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के तहत दिव्यांग नागरिको को 100,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस धनराशि का उपयोग कर दिव्यांग नागरिक अपना विवाह कर सकते है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लब्यर्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- दिव्यांग दंपत्ति विभाग के दो वर्ष के भीतर ही इस योजना के तहत प्रदान किये जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना ज़रूरी है।
- उमीदवार दिव्यांग नागरिक होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिक 40% दिव्यांग होना चाहिए।
- उमीदवार का बैंक खाता होना चाहिए।
- पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में दोनों का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- उमीदवार राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी अन्य विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं करता हो।
- इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह यानी दूसरी एवं तीसरी शादी के लिए लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
आवेदन में उपयोग होने वाले ज़रूरी दस्तावेज
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु या जन्म प्रमाण पत्र
- सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्ड
- शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana – Online Apply
- आवेदक को पहले अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना है।
- इसके बाद आपको कार्यालय में से इस योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमे मालूम की गयी सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ फॉर्म के साथ जोड़ने होंगे।
- फिर आपको यह आवेदन फॉर्म अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना है
- फिर आपके आवेदन पत्र की जांच पड़ताल की जाएगी।
- अगर आप इस योजना के तहत योग्य पाय जाते है तो आपको इस योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस तरह से आप आसानी से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ उठा सकते है।