Haryana Old Age Pension | वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन प्रक्रिया देखे 

Haryana Old Age Pension Online Apply | वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा रजिस्ट्रेशन और Haryana Old Age Pension Scheme आवेदन की स्थिति, लाभार्थी सूची एवं लॉगिन प्रक्रिया देखे 

हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से एक योजना नियोजित की गया है। जिसका नाम हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अपने राज्य की 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को आर्थिक सहायता के रूप में 1800 रुपए प्रतिमाह की पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदान की जाएंगी। ताकि राज्यों के वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं वित्तीय सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर ना रहना पड़े। यदि आप हरियाणा राज्य के वृद्धजन  है तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। क्योंकि हम आपको अपनी इस आर्टिकल के माध्यम से Haryana Old Age Pension  से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं।

Haryana Old Age Pension 2023

Haryana Old Age Pension को हरियाणा सरकार ने राज्य के बूढ़े नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया है। क्योंकि बूढ़े नागरिकों के पास स्वयं का कोई रोजगार नहीं होता है। जिसके कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा 2023 के द्वारा राज्य के बूढ़े लोगों को प्रतिमाह 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों  को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए वृद्धजनों को इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन की धनराशि पात्र आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए वृद्धजनों  का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

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Old Age Pension Haryana 2023 Highlights

योजना का नामहरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के वृद्धजन
उद्देश्यवृद्धावस्था में नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in
Haryana Old Age Pension 2023 का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि वृद्धावस्था में महिलाओं एवं पुरुषों के पास स्वयं का कोई रोजगार नहीं होता है। जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अब हरियाणा‌ वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 के माध्यम से बूढ़े नागरिक 1800 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस योजना के तहत पेंशन केवल 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं एवं पुरुषों को ही प्रदान की जाएगी। Old age pension Scheme के द्वारा बूढ़ी नागरिकों में सकारात्मक सोच एवं आत्मनिर्भरता उत्पन्न की जा सकेगी एवं उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

हरियाणा ओल्ड एज पेंशन के लाभ तथा विशेषताए

  • इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक  उठा सकते हैं।
  • हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के द्वारा वरिष्ठ महिला एवं पुरुषों को प्रतिमाह 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को नियोजित करने का मुख्य लक्ष्य बूढ़े नागरिकों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • पहले Haryana Old Age Pension Scheme 2023 के तहत पेंशन की धनराशि बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जाती थी। लेकिन अब वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी पेंशन की प्राप्ति कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹200000 या इससे कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य के वृद्ध पुरुष एवं महिलाएं अपनी वृद्धावस्था में बेहतर  जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

Haryana Old Age Pension की पात्रता

  • आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय ₹200000 या इससे कम की होनी चाहिए।
  • वृद्ध महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही इस योजना के तहत पात्र हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था  पेंशन योजना 2023 के दस्तावेज़

  •  आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  •  आय प्रमाण पत्र
  • आयु  प्रमाण पत्र
  •  बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Haryana Old Age Pension में आवेदन कैसे करे?

इस योजना के तहत दो प्रकार से आवेदन किए जा सकते हैं। आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं और जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन करवा सकते हैं।  जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

स्वयं आवेदन करने के लिए

प्रथम चरण

  • सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है इसके बाद आपको वहां से आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लेना है।
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  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां
  • जैसे-
  • लाभार्थी का नाम,
  • जिला, ग्राम
  • वार्ड, शहर,
  • आवेदन तिथि,
  • पिता या पति का नाम,
  • जन्म तिथि,
  • आयु,
  • स्थाई पता,
  • डाक पिनकोड,
  • आधार कार्ड संख्या,
  • कैटेगरी,
  • गरीबी रेखा सूची संख्या,
  • हरियाणा राज्य आदिवासी स्थिति,
  • वार्षिक आय,
  • मोबाइल नंबर आदि को दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपने फॉर्म को सत्यापित करना है।
  • अब आपको भरे हुए फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर देना है।

दूसरा चरण

  • इसके बाद आपको सरल पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी है। सभी आवश्यक विवरण प्रदान करके अपना स्वयं का खाता बनाने के बाद आपको Service के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करें के पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। इस फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण को भरकर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको नागरिक पंजीकरण आईडी बनानी है। इस प्रक्रिया के अंत में आपको संदर्भ आईडी नंबर मिलेगा। इस नंबर को आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।

तीसरा चरण

  • आवेदनकर्ता को भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जा कर जमा करना है। इस प्रकार से आप वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा 2021 के तहत आवेदन कर सकते हैं।

सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना है।
  • इसके बाद आपको सीएससी केंद्र में सीएससी संचालक को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की जानकारी देनी है।
  • अब इसके बाद संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको संचालक को आपके सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करने हैं।
  • संचालक द्वारा फॉर्म भरने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा। आपको इस रिफरेंस नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।
  • रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपने आवेदन की तिथि चेक कर सकते हैं।
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  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना है।
  •  जिला
  • क्षेत्र
  • खंड
  • गाव
  • इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज करके विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर गांव अनुसार पहचान कर्ता  की सूची देख सकते हैं।

गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
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  • इस पेज पर आपको अपनी सर्च कैटेगरी का चयन करना  है। जोकि विलेज वाइज या एजेंसी वाइज है।
  • इसके बाद आपको निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना है। जिला, क्षेत्र, खंड, गांव,एजेंसी
  • अब इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
Contact Details
  • The Director-General
  • Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh
  • Phone: 0172-2713277
  • Email: sje[at]hry[dot]nic[dot]in

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