हरियाणा परिवार पहचान पत्र | Parivar Pehchan Patra Haryana Online Apply & Status

Haryana Parivar Pehchan Patra List Apply Online, हरियाणा परिवार पहचान पत्र लाभार्थी सूची कैसे देखे एवं Haryana Parivar Pehchan Patra Application Process For meraparivar.haryana.gov.in

हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का संचालन किया जाता रहता है। क्या इन सभी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं? या अन्य अपात्र नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इन सभी बातों की पुष्टि करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना को नियोजित किया है। जिसका नाम हरियाणा परिवार पहचान पत्र है। यदि आप हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। क्योंकि हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Haryana Parivar Pehchan Patra से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे Parivar Pehchan Patra उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे हैं।

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Table of Contents

Haryana Parivar Pehchan Patra 2023

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा राज्य के पात्र परिवारों के हित के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021 को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। इस विशिष्ट पहचान पत्र के द्वारा यह पुष्टि की जा सकेगी कि पात्र लाभार्थियों को प्रदेश मे लागू योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं। Haryana Parivar pehchan Patra Yojana List 2023 का लाभ राज्य के 54 लाख परिवारों को प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत विशिष्ट पहचान पत्र बनाने के लिए एक पोर्टल को विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र परिवार ऑनलाइन माध्यम से अपना 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र बनवा सकते हैं। जिसकी वजह से पात्र परिवारों को विशिष्ट पहचान पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

Haryana Parivar Pehchan Patra List
Key Highlights Of Haryana Parivar Pehchan Patra
योजना का नामHaryana Parivar Pehchan Patra List
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
घोषणा तिथि2 जनवरी सन् 2019
आवेदन तिथि25 जुलाई सन् 2019
लाभार्थीहरियाणा के 54 लाख परिवार
उद्देश्यविभिन्न नागरिक केंद्रीत सेवा का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटwww.meraparivar.haryana.gov.in/
अब राज्य में लागू सभी योजनाओं को विशिष्ट पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा

प्रदेश मे 15 सितंबर 2021  को एक बैठक का आयोजन करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा सभी विभाग अध्यक्षों को यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने विभाग से संबंधित योजना एवं सेवाओं को 1 नवंबर 2021 तक विशिष्ट पहचान पत्र से जोड़ दें। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री जी के द्वारा  यह भी कहा गया है कि यह राज्य की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और विशिष्ट पहचान पत्र बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य हैं। अब राज्य में हरियाण परिवार पहचान पत्र 2021 के द्वारा इस बात की पुष्टि की जा सकेगी कि प्रदेश में लागू योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने का कौन पात्र है और कौन पात्र?

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Haryana Parivar Pehchan Patra List

पात्र नागरिकों को परिवार पहचान पत्र के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC)-2011 के आधार पर राज्य में लागू सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा एवं Haryana Parivar pehchan Patra Portal के तहत राज्य के 54 लाख परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा एवं प्रदेश सरकार परिवार के विशिष्ट पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार की पात्रता का पता लगाया जाएगा। क्योंकि इस विशिष्ट 14 अंकों के पहचान पत्र में नागरिक का संपूर्ण विवरण का उल्लेख होगा। इसके बाद पात्र नागरिकों को राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

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अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र के द्वारा कॉलेज में आसानी से लिया जा सकेगा एडमिशन
  • जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य मे लागू सेवा एवं सुविधाओं को स्मार्ट कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और स्मार्ट कार्ड को पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक अपने आप पहुंच जाएगा। सबसे पहले Haryana Parivar Pehchan Patra List 2023 में आयुष्मान भारत, सर्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एवं पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा।
  • अब यह योजना महाविद्यालयों में छात्रों द्वारा प्रवेश लेते वक्त महाविद्यालयों में छात्रों से संबंधित जानकारी  प्रदान करने में भी सहायक होगी। इस योजना के द्वारा छात्रों के डाटा का ऑटो सत्यापन किया जा सकता है। यह काम पहले 15 मिनट में पूरा होता था। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा भी Haryana Parivar Pehchan Patra List की बहुत सराहना की गई है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र से संबंधित नई अपडेट
  • एडिशनल डिप्टी कमिश्नर संपर्क सिंह द्वारा हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों से 10 दिसंबर 2020 से पहले यह विशिष्ट परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार की केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र नागरिकों के पास होना जरूरी है तथा जिन परिवारों के पास पहले से ही परिवार पहचान पत्र है। वह अपना परिवार पहचान पत्र सीएससी केंद्र के माध्यम से फ्री में अपडेट करवा ले।
  • प्रदेश में लागू सभी योजनाओं एवं सेवाओं जैसे-विडो पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना, फैमिली पेंशन योजना, मैरिज शगुन योजना, लाड़ली, राशन आवंटन इत्यादि को हरियाणा परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दिया गया है। अब सरकार द्वारा आने वाले समय में इस परिवार पहचान पत्र को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए, सक्षम योजना में आवेदन करने के लिए एवं अन्य सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यानी इस परिवार पहचान पत्र को सरकार द्वारा आने वाले समय में ओर अधिक विकसित किया जाएगा।
  • यह विशिष्ट पहचान पत्र बनवाना हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अब इसके माध्यम से ही प्रदेश में लागू योजना एवं सेवाओं का लाभ नागरिकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।अगर किसी के पास यह परिवार पहचान पत्र नहीं है तो वह राज्य में लागू योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।
Haryana Parivar Pehchan Patra List New Update

अब राज्य के नागरिक Haryana Parivar Pehchan Patra List 2023 को राज्य में लागू योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यह पारिवारिक पहचान पत्र राज्य में संचालित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। इस हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021 में सभी परिवार जनों एवं अन्य सभी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी मौजूद होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में इसको बांटा जाएगा। इस योजना का लाभ हरियाणा के 56 लाख परिवारों को प्रदान किया जाएगा। जिसमें से 18 लाख 28 हजार परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से चल रहा है और 20 लाख परिवारों को अगस्त के अंत ‌तक  स्मार्ट कार्ड बनाकर प्रदान कर दिए जाएंगे। राज्य में 3 महीने के बाद किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक पहचान पत्र अनिवार्य होगा।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र का शुभारंभ

4 जुलाई 2020 मंगलवार के दिन  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा पंचकूला में 20 परिवारों को हरियाणा परिवार पहचान पत्र देकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। राज्य के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक सत्यापित एवं विश्वसनीय डाटाबेस तैयार जाएगा और प्रदेश में लागू सभी केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के नागरिकों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रदेश में लागू योजना का लाभ अपने आप ही प्रदान हो जाएगा। और इस योजना के माध्यम से यह भी पुष्टि की जा सकेगी कि कहीं अपात्र नागरिक योजना का लाभ तो नहीं ले रहे हैं।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य

इस 14 नंबर के विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित करना है। ताकि राज्य में लागू सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और इस बात की पुष्टि की जा सके कि कहीं अपात्र नागरिक किसी योजना का लाभ तो नहीं ले रहा है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021 के द्वारा राज्य के सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी और पात्र लाभार्थियों को राज्य में लागू सभी सेवा एवं योजनाओं का अपने आप ही लाभ प्रदान हो जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 54 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। हरियाणा सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि  इसके माध्यम से पात्र लाभार्थी ही लाभान्वित होंगे।

कृषि मंत्री द्वारा राज्य के 20 परिवारों को प्रदान किए गए परिवार पहचान पत्र

राज्य के कृषि मंत्री द्वारा कार्यक्रम के दौरान जाटू लोहारी से लाली देवी, मनोज देवी इंद्र वाली, मनीषा प्रेम नगर, शकुंतला खरक कलां, सुनीता सिरसी, अनारो देवी कुंगड़, सुनेखा खरक कलां, नरेश शर्मा तिगड़ाना, मुकेश शर्मा घुसकानी, पृथ्वी सिंह भिवानी, बिमला देवराला, ममता खरक कलां, प्रेम देवी खरक कलां, पवन कुमार सुरपुरा कला, संतोष देवी, राजवंती करके कलां, मंजू देवी बहल को हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं। कृषि मंत्री जी ने बताया है कि परिवारिक पहचान पत्र में परिवार की आर्थिक स्थिति, सदस्यों की आय, जाति, शिक्षा, रहने सहन एवं अन्य संसाधनों इत्यादि का पूरा विवरण मौजूद होगा। जिसके आधार पर हरियाणा के नागरिकों को राज्य में लागू सभी केंद्रीय एवं राज्यीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल का किया गया लॉन्च

राज्य के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान पत्र बनवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा परिवार पहचान पत्र पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। अब यह पोर्टल नागरिकों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पारदर्शी एवं आसान तरीके से राज्य में लागू सभी सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। के द्वारा नागरिक अपना पारिवारिक पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल पर विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं विधवा पेंशन को परिहान पहचान पत्र (पीपीपी) पर एकीकृत कर दिया गया है।

14 अंको का विशिष्ट हरियाणा परिवार पहचान पत्र

जिला कोषालय अधिकारी राजवीर सिंह साहू ने 24 जुलाई 2019 को एक बैठक में कहा है कि हरियाणा सरकार ने सभी स्थाई एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत कहा गया है कि राज्य सरकार ने 29 जुलाई 2019 तक अद्वितीय पहचान पत्र बनाने के लिए अपने परिवार के पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए श्रमिकों को स्पष्ट रूप से एक समय सीमा प्रदान की है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 जुलाई 2019 को चंडीगढ में 14 अंकों का विशिष्ट परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जिसकी सहायता से नागरिकों द्वारा यह परिवारिक पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के मुख्य तथ्य
  • यह एक 14 अंकों का विशिष्ट आईडी नंबर है।
  •  इसमें नागरिकों का मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा।
  • हरियाणा के सभी परिवारों को यह परिवार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • परिवार पहचान पत्र के ऊपर परिवार के मुखिया का नाम लिखा होगा।
  • इस पत्र पर परिवार से संबंधित सभी जानकारियां मौजूद होंगी।
  • इस योजना के तहत पंजीकरण के बाद सभी परिवारों को रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
  • अगर परिवार को अपनी परिवारिक डिटेल्स देखनी है तो इसके लिए उसे लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करना होगा।
  • आप अपनी परिवारिक डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं।
  • इस विशेष परिवार पहचान पत्र के द्वारा अधिकारी किसी भी योजना के पात्र लाभार्थी की आसानी से पहचान कर सकते हैं।
  • इस परिवारिक पहचान पत्र के द्वारा पेंशन भी प्राप्त की जा सकती है।
  • इस योजना के तहत सभी परिवारों को मॉनिटर किया जाएगा। ताकि पात्र लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।
  • Haryana Parivar Pehchan Patra Scheme का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा।
  • अगर परिवार में किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है। तो इस स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह जानकारी अपने आप अपडेट हो जाएगी।
  • अब हरियाणा में लागू सभी प्रकार की केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार  पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र स्कीम के लाभ एवं विशेषताएं
  • हरियाणा राज्य के सभी परिवारों को 14 अंकों का एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र दिया जाएगा। जो सभी परिवारों के लिए यूनिक हैं।
  • इस योजना के तहत राज्य के 54‌ लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • स्कूल एवं महाविद्यालयों में प्रवेश लेने में भी इस कार्ड के माध्यम से सहायता मिलेगी तथा सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में भी यह सहायक होगा।
  • इस 14 अंकों के विशेष परिवारिक पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी एवं भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी।
  • इस योजना के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसके माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा इस पोर्टल पर ही राज्य के सभी परिवार जनों का डाटा अपलोड किया जाएगा।
  • राज्य के वह नागरिक जो सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना तथा SECC डाटा सूची में पंजीकृत है वही परिवार पहचान पत्र के लिए अपना नामांकन फॉर्म भर सकते हैं।
  • इस कार्ड के द्वारा राज्य के सभी परिवारों कि यह जानकारी भी मिलेगी कि परिवार किसी क्षेत्र में रहता है। क्योंकि सरकार द्वारा हर क्षेत्र के लिए एक अलग कोड बनाया गया है एवं शहर, गांव के लिए अलग-अलग कोड है।
परिवारिक पहचान पत्र के तहत आवेदन हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
  • आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • परिवार के  पहचान दस्तावेज़
  • विवाहित स्थिति
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
दस्तावेज सत्यापन में परिवार पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021 के अंतर्गत राज्य सरकार अटल सेवा केंद्र सरल केंद्रों, तहसील एवं पंचायत कार्यालय, ब्लॉको, गैस एजेंसियों, स्कूल, कॉलेज अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में प्रमाणीकरण के लिए सभी जिलो में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा सभी जिलों में 54 लाख परिवारों का डाटा सत्यापित करने के लिए 500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्य के मूल निवासी आसानी से अपने परिवार के विवरण को सत्यापित एवं अद्यतन कर  पाएंगे।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत नामांकन
  • स्थाई परिवार- हरियाणा राज्य के सभी स्थाई परिवारों को परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी स्थाई परिवारों को एक परमानेंट 8 अंकों की यूनिक परिवारिक आईडी प्रदान की जाएगी।
  • अस्थाई परिवार-  वह सभी अस्थाई परिवार जो हरियाणा राज्य से बाहर रह रहे हैं। लेकिन राज्य में लागू किसी सेवा या योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। सभी अस्थाई परिवारों को 9 अंकों की यूनिक परिवारिक आईडी प्रदान की जाएगी।
परिवार पहचान पत्र नामांकन केंद्र

इस योजना के तहत राज्य के नागरिक 3 केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन के माध्यम से आवेदन निशुल्क रजिस्टर्ड किए जाएंगे। जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

  • सरल केंद्र:– नागरिकोंद्वाराअंत्योदयसरलकेंद्रकेमाध्यमसेपरिवारपहचानपत्रबनवानेकेलिएआवेदनकियाजाताहै।
  • पीपीपी ऑपरेटर:– इस योजना के तहत नागरिकों द्वारा पीपीपी काम के लिए पंजीकृत ऑपरेटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
  • सीएससी वीएलई:– राज्य के नागरिकों द्वारा ग्राम स्तर उद्यमियों प्रबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के तहत लाभार्थी सूची कैसे देखें
  • यदि आप परिवार पहचान पत्र सूची में अपने परिवार का नाम देखना चाहते हैं तो आपको सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC-11) वमें में अपनी स्थिति की जांच करनी है
  • यदि आपके परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC-12) सूची में  शामिल नहीं है तो आपको इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • इसके बाद आप 14 अंको के यूनिक परिवार पहचान पत्र हरियाणा का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • हरियाणा के जो इच्छुक लाभार्थी है वह एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लाक कार्यालय, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों इत्यादि पर जाकर परिवार पहचान पत्र का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
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  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे कि नाम, पता, आधार नंबर आदि भरकर अपने और अपने परिवार के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर देना है जहां से आपने यह आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है।
  • इस प्रकार से आप हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
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  • वेबसाइट के होम पेज पर आप देख सकते हैं कि विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू की जाती है।
  • इसके अनुसार आप CSCs के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
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  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Update Family Details के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
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  • इस पेज पर आपको अपनी 8 अंकों या पूर्व में जारी 12 अंकों की फैमिली आईडी है तो Yes पर क्लिक करना है एवं आप अपना आधार नंबर डाल कर आगे बढ़े
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  • इसके बाद आपको अपनी 8 अंकों या पूर्व में जारी 12 अंकों की फैमिली आईडी दर्ज कर देनी है। इसके बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर (यह मोबाइल नंबर वह होगा जो पीपीपी डेटाबेस में पहले से ही संग्रहित हैं।) पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • यदि आप अपनी फैमिली आईडी भूल जाते हैं तो इस स्थिति में आपको Forget Family ID के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालकर ओटीपी Verify करें। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चित्रों की सहायता ले।
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  • आपके द्वारा सही ओटीपी दर्ज करने के बाद पीपीपी पृष्ठ पर बिंदु नंबर 02 के अंतर्गत दर्ज की गई फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यों का डाटा दिखाई देगा।
  • यदि आपको पहले से शामिल सदस्यों की जानकारी अपडेट करनी है। तो सदस्य के नाम के सामने MEMBER DETAILS के बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आपको नया फैमिली मेंबर जोड़ना है तो Add Member के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद मेंबर डीटेल्स फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां भरकर इसे प्रिंट करके इस पर नये सदस्य के हस्ताक्षर करवा कर इसे स्कैन यह फोटो लेकर अपलोड कर दे।
  • अब सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को SUBMIT करें। पीपीपी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने या नया सदस्य जोड़ने पर परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा जानकारी पहुंचाई जाएगी।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर लॉगइन करने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको ऑपरेटर लॉगइन के लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
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  • इस पेज पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप लॉगइन कर सकते हैं।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पब्लिकेशन देखने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पब्लिकेशन के लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
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  • इस पेज पर आपको पब्लिकेशन की सूची दिखाई देगी। इस सूची में से आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पब्लिकेशन खुलकर आ जाएगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?

  • आवेदक को सबसे पहले हरियाणा पहचान पोर्टल की आधिकारीक वेबसाईट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर अब आपको Report Grievance का लिंक दिखेगा । पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु लिंक पर क्लिक करें ।
  • आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा ।
  • ओपन हुए नए पेज पर आपको “Do you know Parivar Pehchan Patra (Family ID) “ का मैसेज बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा ।
  • मैसेज बॉक्स में दिए गए “Yes” के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में संशोधन कैसे करें

हरियाणा परिवार पहचान पत्र में दो माध्यमों से संशोधन किया जा सकता है। जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

  • सेल्फ अपडेट मोड:– मेरा परिवार पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपडेट परिवार विवरण टैब का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको अपनी फैमिली आईडी दर्ज कर देनी है। इसके बाद आपके परिवार के मुखिया के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना है। अब आप परिवार पहचान पत्र में संशोधन कर सकते हैं।
  • असिस्टेंट मोड:– आपके द्वारा अपने नजदीकी सीएससी, सरल या पीपीपी ऑपरेटर के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी या पीपीपी ऑपरेटर को अपनी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी है। इस प्रकार से भी आप परिवार पहचान पत्र में संशोधन कर सकते हैं।

Note:-अब वर्तमान समय में परिवार पहचान पत्र के तहत पीपीपी आईडी डीटेल्स सेल्फ अपडेट मॉड्यूल से अपडेट करने की परमिशन नहीं है और इस मोड के माध्यम से अब पीपीपी आईडी बनाना भी उपलब्ध नहीं है।

परिवार पहचान पत्र संशोधन करने की संख्या
  • हरियाणा राज्य के नागरिकों द्वारा किसी भी समय परिवार पहचान पत्र संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार की कुछ शर्तें निर्धारित है जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
  • विभाग द्वारा समय-समय पर अनेक स्रोतों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। विभाग द्वारा यह सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाता है। इसके लिए विभाग को परिवार के द्वारा प्रदान किए गए डाटा की पुष्टि की जाती है। पुष्टि कर लेने के बाद डाटा को सत्यापित माना जाता है। वह सभी जानकारी जो पहले से विभाग द्वारा सत्यापित की गई है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  • राज्य के नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर कर लेने के बाद एवं पोर्टल पर पीपीपी दस्तावेज अपलोड कर लेने के बाद केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है।
Helpline Number
  • 1800-2000-023

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