इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन : पात्रता व लाभ

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Apply Online और महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरे व Application Status देखे

समाज मे महिलाओं को उनकी अलग पहचान बनाने के लिए सहायता करने एवं उनका उत्थान करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं लॉन्च की जाती रहती है। राजस्थान सरकार ने भी एक ऐसी ही योजना की शुरुआत अपने राज्य की महिलाओं के हित में की है जिसका नाम इंदिरा शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया करवाया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख में Indira Mahila Shakti Udyan Protsahan Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे-इसके उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से अवगत कराने जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि हमारा यह आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का लाभ प्राप्त करते समय बहुत ही सहायता प्रदान करेंगा।

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Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2022

राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के हित में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 को नियोजित किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं का विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा। व्यक्तिगत महिला के साथ-साथ संस्थागत आवेदक भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं यानी महिला स्वयं सहायता समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर आदि भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला फर्म या कंपनी स्थापित करती हैं तो वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2022 का कार्यान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता नोडल एजेंसी होगी। यह योजना राज्य में महिलाओं के खुद का उद्योग स्थापित करने के सपने को साकार करेगी। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को उनके खुद के उद्योग स्थापित करने के सपने को साकार करना है। क्योंकि अधिकतर पैसों के अभाव में महिलाएं खुद का उद्योग स्थापित नहीं कर पाती है लेकिन अब Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2022 के द्वारा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य में महिलाओं में उद्योग स्थापित करने के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न करेगी और उन्हें भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाईगी। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में रोजगार के नए-न‌ए अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।

Key Highlights Of Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2022

योजना का नाम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी प्रदेश की महिलाएं
उद्देश्य महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
साल 2022
राज्य राजस्थान
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/wcd-home-page.html
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
  • राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के हित में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
  • साथ ही सरकार द्वारा इस ऋण की राशि पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के द्वारा व्यक्तिगत महिला के साथ-साथ संस्थागत आवेदक यानी महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर आदि भी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • नए स्थापित होने वाले उद्योगों के अलावा पहले से ही स्थापित उद्योगों के विस्तार, विवधिकरण एवं आधुनिकरण आदि के लिए भी इस योजना के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2022 का कार्यान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।
  • यह योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और महिलाओं को भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएगी।
  • सरकार के इस निर्णय से राज्य में नए-नए उद्योग स्थापित होंगे जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
प्रदेश सरकार द्वारा ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर एवं कॉलेटरल सिक्योरिटी से संबंधित निर्धारित प्रावधान
  • महिलाओं को इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्योगों की स्थापना, विस्तार वर्गीकरण एवं आधुनिकरण के लिए ऋण मुहैया करवाया जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है। इस ऋण का स्वरूप संबंधी एवं कार्यशील पूंजी होगी। इसके अलावा व्यक्तिगत आवेदन के लिए 50 लाख रुपए एवं स्वयं सहायता समूह के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
  • सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि पर 25% अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांगजन एवं विधवा महिला के लिए ऋण की राशि पर 30% अनुदान प्रदान किया जाएगा‌
  • अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है यानी लाभार्थी को 15 लाख रुपए से अधिक का अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा ऋण अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदक के खुद के अनुदान की गणना की जाएगी।
  • परियोजना प्रस्ताव में भूमि का मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा।
  • व्यापार स्थापित करने के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 10000000 रुपए निर्धारित की गई है।
  • आवेदक को 10000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं  है।
  • इसके अलावा 10000000 रुपए से अधिक ऋण को क्रेडिट ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से जोड़ा जाएगा। जिसमें फीस की राशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यान्वयन प्रक्रिया
  • महिला लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना है।
  • यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार की जाएगी।
  • सरकार द्वारा लाभार्थियों को योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने एवं उनका आवेदन करने के लिए एक शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।
  • आवेदन की व्यवस्था को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
  • प्रदेश के सभी जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में ऋण पूर्ण ओरिएंटेशन, मेंटरिंग एवं इनक्यूबेशन और ऋण के बाद मेंटरिंग, फॉलोअप की सुविधा विकसित की जाएगी। जिसके द्वारा प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में एकमुश्त व्यय मुहैया करवाया जाएगा।
  • योजना को राज्य में ओर अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा इन सभी कार्यों में कुल आवंटित बजट का 5% खर्च किया जाएगा।
 इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लागू शर्तें
  • जिस कार्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है उसी कार्य के लिए ऋण की राशि का उपयोग किया जाएगा।
  • आवेदक को 10 लाख रुपए तक के परियोजना प्रस्ताव की 5% राशि एवं 10 लाख रुपए से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश स्वयं करना होगा।
महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अपात्र गतिविधियां
  • विस्फोटक पदार्थ
  • मांस, शराब या मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री।
  • वह परिवहन वाहन जिनकी ऑन रोड कीमत 1000000 से अधिक है।
  • भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किए जाने वाले उत्पाद एवं गतिविधियां।
  • पुन चकित ना किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
विशेष वर्गो/उद्यमों की वरीयता
  • वह आवेदक जो प्रस्तावित परियोजना से रोजगार एवं कौशल दोनों बढ़ाने में सक्षम हो।
  • कार्य योजना में निर्यात की संभावना बढ़ाने वाले आवेदक।
  • वह आवेदक जिनके कार्य योजना से समाज के वंचित वर्ग को विशेष सहायता और रोजगार की प्राप्ति हो।
  • जो नवाचार या अनुसंधान को कार्यान्वित करना चाहते हैं तथा भविष्य के नजरिए से अत्यधिक उपयोगी हो।
  • दुनिया के अन्य देशों से कम से कम 1 साल तक कार्य करके वापस आने वाले आवेदक।
  • वस्त्र बुनाई के कार्य करने वाले आवेदक जिनके पास बुनकर कार्ड धारक है या हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक है।
  • जिन आवेदकों के कार्य योजना में अधिक रोजगार सर्जन होता है। यानी वह पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हो।
  • किसी उद्योग को लंबे समय तक करने वाले वह उद्योगी जो अपने संचालन में निपुण हो चुके हो।
  • वस्तु समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान आवेदन जैसे-स्ट्रीट वेंडर, घरेलू वर्कर इत्यादि।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाएं, विधवा महिलाएं आदि।
  • राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों में से किसी कौशल में प्रशिक्षित है या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत आवेदक।
  • ऐसे आवेदक जो बैंकों के अच्छे ऋणी है यानी जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समय से अपने ऋण का भुगतान किया हो।
  • ऐसे संस्थागत आवेदक जो बहुत लंबे समय से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं उत्पादन के एक स्टार या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूह के समूह के रूप में व्यवसाय आर्थिक गतिविधियां चलाने या विस्तार करना चाहते हैं।
आवेदकों को इस योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं
  • राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  • राजस्थान वित्त निगम।
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
  • सिडबी
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता
  • आवेदिका महिला को राजस्थान की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
  • महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के तहत दर्ज होना जरूरी है एवं समूह को कलेक्टर या फेडरेशन की दशा में उनको नियम अनुसार सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।
संस्थागत आवेदकों की पात्रता
  • महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने अनिवार्य है।
  • महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के तहत दर्ज होना जरूरी है एवं समूह को कलेक्टर या फेडरेशन की दशा में उनको नियम अनुसार सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।
  • राज्य सरकार के पोर्टल पर महिला स्वयं सहायता समूह/ कलेक्टर/फेडरेशन से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
  • महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देशों/नियम/विनियम/योजना के तहत गठित होने चाहिए। तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ‌
  • राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन डिफॉल्टर घोषित ना हो
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संस्था के गठन को कम से कम 1 साल पूरा हो चुका हो एवं गठन को 1 साल की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम 1 साल तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण आदि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
  • महिला स्वयं सहायता समूह/ क्लस्टर /फेडरेशन नियम अनुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
योजना के तहत अपात्र आवेदक
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय/राजकीय अनुदान कार्यक्रम योजना के तहत विगत 5 वर्ष में लाभांवित हुआ हो।
  • वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा परिवार का कोई भी सदस्यं डिफॉल्टर या दोषी घोषित किया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदकों के लिए आवेदन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
  • इस योजना के तहत व्यक्ति या संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के उप निर्देशक या सहायक निर्देशक महिला अधिकारिता को अपना आवेदन प्रस्तुत करना है।
  • आवेदक के सभी दस्तावेज ठीक पाए जाने के बाद ही संबंधित बैंक शाखा में 1000000 रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा ऋण प्राप्त करने की स्थिति में आवेदन पत्र की जांच करने के बाद कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 1 के अनुसार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाएगा।
  • संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा भी अपने अनुसार जांच पड़ताल की जाएगी।
  • इंदिरा महिला शक्ति उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत गठित की गई टास्क फोर्स समिति के द्वारा 10 लाख से अधिक ऋण प्राप्त करने वाले आवेदनों के सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद बैंक को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
  • सभी स्तर के उद्यमियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने पर खास जोर दिया जाएगा।
  • आवेदकों को 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव का 5% एवं 10 लाख रुपए से अधिक ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि स्वयं जमा करनी है। लाभार्थी के बैंक खाते में बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन को टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ?

https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/wcd-home-page.html

  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज कर देना है।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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