MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana 2024 :- देश में पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लोगों के माध्यम से हमें देश में चल रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिेए देश की सरकार का भी कर्तव्य है कि वह पत्रकारों, फोटोग्राफरों एवं कैमरा मैन को कुछ सुविधा एवं सेवाएं प्रदान करें। जिसके लिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमे की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना को नियोजित किया गया है |
जिसका नाम मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना है। आज हम आपको Madhya Pradesh Patrakar Svasthya Avm Durghatna Bima Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कि उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से अवगत कराने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana 2024
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए Madhya Pradesh Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किए जाने वाले बीमे के खास बात यह है कि एक बीमा धारक एक ही पॉलिसी के तहत स्वयं पति या पत्नी आश्रित बच्चों को अवतरित कर सकता है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रुपए एवं दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपए एवं दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए तक का विकल्प भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किश्त का 75% भुगतान एवं राज्य के 61 से 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किश्त का 85% भुगतान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के पत्रकारों, फोटोग्राफर्स एवं कैमरामैन |
उद्देश्य | बीमा प्रदान करना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx |
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य
MP Patrakar Swasthya Avm Durghatna Bima Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना स्वास्थ्य बीमे की सुविधा प्रदान करना है। अब राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर कैमरामैन को अपनी बीमारी के समय इलाज करवाने के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वह इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपनी बीमारी के समय बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत किसी भी प्रकार की दंत चिकित्सा का खर्च केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को एक सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा जो बहुत ही सराहनीय है।
MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana के मुख्य तथ्य
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली बीमा धनराशि बीमित व्यक्तियों के सभी तरह के अस्पतालीय चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर की जाएगी।
- लाभार्थी बीमार के अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज करने पर हुए चिकित्सा खर्च को यह पॉलिसी कवर करती है।
- इस योजना के तहत एक बीमा धारक एक ही पॉलिसी के तहत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों को अवतरित कर सकता है। अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में पति या पत्नी या बच्चों को शामिल किया जा सकता है।
- अगर पॉलिसी में कोई विराम ना हो तो लाभार्थी द्वारा पॉलिसी को जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है
- लाभार्थी की सभी बीमारियों को बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के पॉलिसी जारी दिनांक से ही कवर किया गया है। (30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्त किया गया है)
- किसी भी आयु के बीमाकृत व्यक्ति को मेजर सर्जरी की स्थिति में बीमा राशि का 100% प्रतिशत तक देय होगा।
- Madhya Pradesh Patrakar Swasthya Avm Durghatna Bima Yojana के तहत प्रीमियम की दरें वर्ष 2018-19 की ही लागू है। प्रीमियम दरों की टेबल जन संपर्क पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है
MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana की विशेषताएं
- इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी इस योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- इस योजना के तहत 50% प्रीमियम का भुगतान पत्रकारों द्वारा और 50% प्रीमियम का भुगतान जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक पत्र पत्रिका एवं इलेक्ट्रॉनिक, वेब मीडिया के दो दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक कार्ड या ई कार्ड प्रदान किया जाता है। जिसके माध्यम से वह चयनित अस्पतालों में अपना कैशलेस इलाज करवा सकते हैं।
- एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पुरानी बीमा पॉलिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उनकी नई पॉलिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
- व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, पूर्ण एवं आशिक विकलांगता को अवतरित किया जाता है।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की पात्रता और शर्ते
- आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 21 से लेकर 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि इस योजना के तहत पात्र है एवं पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक के पात्र है।
- निर्धारित प्रीमियम अदा करने पर पति, पत्नी , बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को इस योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- केवल 25 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- यह पॉलिसी केवल मूल बीमा धारक को कवर करेगी उसके परिवार के सदस्यों को नहीं।
- अस्पताल में बीमार को कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना जरूरी है (पॉलिसी में उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर)
- रूम, बोर्डिंग एवं नर्सरी व्यय बीमा राशि का 2% तक अवतरित किया जाएगा।
- दंत चिकित्सा व्यय सिर्फ दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार है।
- अस्पताल में भर्ती होने की सूचना त्वरित रूप से कंपनी/TPA को देनी है।
- दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी।
- लाभार्थी के इलाज हेतु डिजिटल नेटवर्क अस्पताल में कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्च की वापसी की जाती है।
Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana के लिए दस्तावेज़
अधिमान्यता
- 12 वीं कक्षा की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
- पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
- फॉर्म 16
गैरअधिमान्यता
- 12 वीं कक्षा की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
- सम्पद की अनुषंसा
- आरएनआई प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको इस योजना से संबंधित बीमा कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Nominate Yourself” के सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में आपको दो लिंक Adhimanyata या Gairadhimanyata दिखाई देंगे।
- यदि आप अधिमान्यता पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की संस्था का नाम, Adhimanyata No/PF No,पता आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से संबंध आदि दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है।
- यदि आप गैरअधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमपी पत्रकार बीमा योजना के गैर अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यदि आप गैरअधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमपी पत्रकार बीमा योजना के गैर अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है।
- पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन/ पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इस प्रकार से एप्लीकेशन/रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।