Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Registration Form| राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ व पात्रता | मध्य प्रदेश परिवार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Online Form |
भारत सरकार द्वारा आर्थिक कमज़ोर गरीब नागरिको के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश की शुरुआत की गई है इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक कमज़ोर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के जो नागरिक BPL श्रेणी के अंतर्गत आते है या फिर जिनके परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है उन्हें इस योजना के माध्यम से सहायता के रूप में 20 हजार से लेकर 40 हजार रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त रज्य के नागरिको के जीवनशैली में सुधार आएगा। दोस्तों आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपके काफी लाभकारी साबित होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
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Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिको के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से राज्य आर्थिक कमज़ोर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागु की गई है इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के संबंध में इस योजना के माध्यम से धनराशि का परिवार को प्रदान किया जाएगी। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के तहत घर के कमाने वाले नागरिक की मृत्यु पर उस घर के अन्य सदसियो को मृत्यु के रूप में 20 हजार से 40 हजार रूपए सहायता राशि के तहत प्रदान किये जाएंगे।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के उद्देश्य क्या है
राज्य के आर्थिक कमज़ोर गरीब परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है जिससे लाभ्यर्थी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। क्योंकि जैसे आम तोर पर देखा जाता है जिन परिवारों के कमाने वाला सदस्य एक होता है और वही नागरिक की मृत्यु हो जाए तो इस स्तिथि में मृतक के परिवार वालो जीवन यापन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है भरण पोषण करने के लिए काफी दिक्कते उठानी पड़ती है इसलिए सरकार द्वारा एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है जिससे उन्हें जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। जिससे वेहे क बेहतर जीवन यापन कर सके।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP Highlight
आर्टिकल | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश |
योजना शुरू की गयी | भारत सरकार के द्वारा |
विभाग | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वित्तीय सहायता | 20 हजार |
लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी के नागरिक |
लाभ | वित्तीय धनराशि की सहायता |
आवेदन | ऑफलाइन ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
आवेदन पीडीऍफ़ फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP की शुरुआत राज्य के आर्थिक कमज़ोर गरीब नागरिको के लिए की गई है इस योजना के माध्यम से परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर उसके अन्य सदस्यों को भरण पोषण करने के लिए एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है राज्य के शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है भारत सरकार द्वारा इस योजना को निम्न वर्ग के लोगो के लिए आरम्भ की गई है जिसके माध्यम से पीड़ित परिवार को योजना के तहत लाभ प्रदान किये जाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में RPSY को जारी किया गया है इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वह एक बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे।
Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana की विशेषताएं एवं लाभ जानिए
- इस योजना के माध्यम से राज्य आर्थिक कमज़ोर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के संबंध में इस योजना के माध्यम से धनराशि का परिवार को प्रदान किया जाएगी।
- Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के तहत घर के कमाने वाले नागरिक की मृत्यु पर उस घर के अन्य सदसियो को मृत्यु के रूप में 20 हजार से 40 हजार रूपए सहायता राशि के तहत प्रदान किये जाएंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर नागरिक अपनी दैनिक दिनचर्या में होने वाली आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
- राज्य के अंतर्गत पीड़ित परिवार में महिला एवं पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर यह धनराशि प्राप्त होगी।
- मृत्यु होने के 45 दिन के भीतर इस योजना के प्रदान की जाने वाली धनराशि मृतक के परिवार के सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
- इस धनराशि का उपयोग कर वह अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाएगा।
- राज्य के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक नागरिक को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- यह गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना को शुरू किया गया है।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।
- राज्य के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक नागरिक को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- पीड़ित परिवार को बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित परिवार इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय योजना के अंतर्गत 46 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के 56 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत पीड़ित परिवार मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर आवेदन करने के योग्य है।
ज़रूरी दस्तावेज
- मृतक की आयु के लिए स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट
- बर्थ सर्टिफिकेट
- वोटर कार्ड (EPIC) इनमे से कोई एक दस्तावेज
- मृत्यु का प्रमाणपत्र (Death Certificate)
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटोकॉपी
- परिवार का बी.पी.एल सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र
- आवेदक की पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ
- परिवार रजिस्टर की नकल
- आवेदक का बैंक पासबुक विवरण
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की ऑफिसियल वेबसाइट या सूचि में दिए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते है।
- लाभ आवेदन फॉर्म इस लेख में दिए गए लिंक की सहायता से भी डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकल लेना है।
- इसके बाद आपसे मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ को अटैच करना है।
- इसके बाद आपको फॉर्म अपने क्षेत्र के नजदीकी नगर निगम,मुख्य नगरपालिका, या नगर पंचायत में जमा करना है।
- फिर आपके आवेदन पत्र की अधिकारियो द्वारा जांच करने के बाद इस योजना का लाभ दिया जाएगा।