Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana एप्लीकेशन फॉर्म और कल्याणी विवाह सहायता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे एवं पात्रता व लाभ जाने |मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया जाता है जिससे इन योजनाओ का लाभ बेटियों के विवाह के अवसर पर प्रदान कर उनकी आर्थिक सहयता की जा सके। इसी दिशा में माध्यम प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का शुरू किया गया है जिससे राज्य की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयता सीधे लाभ्यर्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों आज हम आप सभी को Mukhyamantri Kalyani Vivah Yojana सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी इस योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हमारा आपसे निवेदन है कृप्या हमारे इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2022
मध्य प्रदेश सरकार राज्य की बेटियों के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का संचालन किया जाता है योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयता कुल 200,000 रुपए है जो सीधे लाभ्यर्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है राज्य की जो इच्छुक लाभ्यर्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है उन्हें जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। मध्य प्रदेश की इस Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के तहत राज्य की बेटियों की आर्थिक स्तिथि मजबूत बनेगी जिससे उनके परिवार वालो को बेटी की शादी के लिए लोन लेने की भी आवशकता नहीं पड़ेगी। जिससे उनके जीवन में सुधार उत्पन होगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य राज्य की बेटियों की शादी के अवसर पर आर्थिक मदद प्रदान करना है जिससे उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पढ़े। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयता कुल 200,000 रुपए है जो सीधे लाभ्यर्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभ्यर्थी को जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों की आर्थिक स्तिथि मजबूत बनेगी। जिससे उनके परिवार वालो को बेटी की शादी के लिए लोन लेने की भी आवशकता नहीं पड़ेगी। जिससे उनके जीवन में सुधार उत्पन होगा। यूपी राशन कार्ड लिस्ट से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करे।
Overview Of Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2022
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
साल | 2022 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | मध्य प्रदेश |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Benefits and Features of Mukhyamantri Kalyani Vivah Yojana
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयता कुल 200,000 रुपए है जो सीधे लाभ्यर्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है
- Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभ्यर्थी को जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- इस योजना के तहत राज्य की बेटियों की आर्थिक स्तिथि मजबूत बनेगी।
- जिससे उनके परिवार वालो को बेटी की शादी के लिए लोन लेने की भी आवशकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के माध्यम से नागरिको के जीवन स्तर में सुधार उत्पन होगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की योग्यता
- आवेदिका मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी ज़रूरी है
- लाभ्यर्थी की आयु 18 से ज़्यादा होनी चाहिए
- पुत्री आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- उमीदवार शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली पुत्रियां को नहीं दिया जाएगा।

ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के तहत पंजीकरण करने की प्रक्रिया जाने
- आपको पहले अपने कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में से आपको अब योजना के तहत आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा
- फॉर्म में मालूम की गयी सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- अब आपको फॉर्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ भी जोड़ने होंगे
- इस के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से प्राप्त किया है
- इस तरह आप सफलतापूर्वक योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।