राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना | एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता व लाभार्थी सूची

राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Online Registration | मुख्यमंत्री कोरोना सहयता योजना एप्लीकेशन फॉर्म | कोरोना सहयता योजना राजस्थान हिंदी जानकारी

केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण के कारण देश मे अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है। जिससे नागरिकों को इस संकट के समय में आर्थिक सहायता से लेकर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। एक ऐसी ही योजना राजस्थान सरकार भी संचालित करती है। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है। इस योजना द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से राजस्थान में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने की जाती है। यदि आप राजस्थान राज्य के नागरिक हैं और इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Rajasthan Mukhymantri Corona Sahayata Yojana के बारे में सभी बातें बताने जा रहे हैं। जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2022

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना सहाता योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ताकि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना की खास बात यह है कि तत्काल आवश्यकता की स्थिति में बालक/बालिका को ₹100000 तक की एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद ₹2500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2022 के तहत बालक बालिका की आयु पूर्ण हो जाने के बाद आर्थिक सहायता के रूप में ₹500000 की राशि भी प्रदान की जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को इस योजना के तहत ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी और इसी के साथ 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस संकट के समय में राजस्थान सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसके द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवाओं एवं उनके बच्चों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अन्य नागरिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2022 Key Highlights

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी कोरोनावायरस के कारण अनाथ हुए बच्चे एवं विधवा महिलाएं
उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना
साल 2022
राज्य राजस्थान
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://covidinfo.rajasthan.gov.in/

राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से राजस्थान में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए किसी अन्य नागरिक पर निर्भर न रहना पड़े। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 2022 के द्वारा पात्र लाभार्थियों को एकमुश्त राशि तथा प्रतिमाह पेंशन मुहैया कराई जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस राशि की सहायता से मृतक के परिवार जन आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अगर हम कहे तो यह योजना पात्र नागरिकों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप पात्र लाभार्थी भी समाज में एक बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
  • इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिला एवं उनके बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • तत्काल आवश्यकता की स्थिति में बालक/बालिका को ₹100000 तक की एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद ₹2500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
  • Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2022 के तहत बालक बालिका की आयु पूर्ण हो जाने के बाद आर्थिक सहायता के रूप में ₹500000 की राशि भी प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को ₹100000 की एकमुश्त राशि और 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य कई ओर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अन्य किसी नागरिक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
 मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना प्राधिकृत अधिकार
  • मृतक के प्रमाण पत्र के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी, सहायक निर्देशक, बाल अधिकारिता विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं सहायता अधिकारी आदि का सहयोग जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित सूची तैयार करने में लिया जाएगा।
  • मृत्यु का प्रमाणन करने से संबंधित निर्णय में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
 मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली अनुदान एवं आर्थिक सहायता की धनराशि

अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक सहायता

  • इस योजना के तहत तत्काल आवश्यकता की स्थिति में बालक/बालिका को ₹100000 तक की एकमुश्त राशि मुहैया कराई जाएगी।
  • बालक एवं बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद ₹2500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद ₹500000 की एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
  • आर्थिक सहायता की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

शैक्षणिक एवं अन्य सहायता

  • 12वीं कक्षा तक की शिक्षा अनाथ हुए बालक एवं बालिकाओं को राजकीय आवासीय विद्यालय/ छात्रावास/विद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • कॉलेज में अध्ययन कर रही छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आवास सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्राथमिकता से बेरोजगारी भत्ता भी मुहैया कराया जाएगा।

विधवा महिला के लिए आर्थिक सहायता

  • इस योजना के तहत विधवाओं को ₹100000 की एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
  • विधवा महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 की पेंशन भी प्रदान की जाएगी।

विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता

  • 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद ₹1000 की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
  • ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष प्रति बालक एवं बालिकाओं के हिसाब से 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद विद्यालय पोशाक एवं पाठ्यपुस्तक आदि के लिए प्रदान की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की चयन प्रक्रिया

  • जिला कलेक्टर द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाएगा।
  • इसके बाद चिन्हित किए गए लाभार्थियों का प्रमाणन करने के बाद सात दिवस के भीतर भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
  • डीबीटीके माध्यम से पात्र लाभार्थियों के खाते में राशि का ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • अनाथ बालक एवं बालिका के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनहार एवं बच्चे के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा।
  • विधवा महिला एवं उनके बच्चों के प्रकरण में राशि का भुगतान विधवा महिला के बैंक खाते में किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में उपलब्ध राशि से भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना का सुचारू रूप से संचालन, मॉनिटरिंग एवं बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त/ निर्देशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत पात्रता मापदंड
  • आवेदनकर्ता को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित आवेदक ही इस योजना के तहत आवेदन करने का पात्र है।
  • विधवा महिलाओं के लिए अधिकतम आय एवं आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।
  • अगर विधवा महिला दोबारा विवाह करती हैं तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • विधवा महिला की स्वयं की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने पर इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • विधवा महिला की स्वयं की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने पर इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • अगर लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
  • अगर मृतक राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम में स्थाई कर्मी है तो इस स्थिति में वह राज्य योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी पालनहार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
  • प्रदेश की विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की पात्र नहीं होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।

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  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
  • इस पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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