Up Shramik Panjikaran 2022| Uttar Pradesh Shramik Panjikaran | श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश | Shramik Panjikaran Online कैसे बनाये कार्ड | श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड |Up Shramik Panjikaran Registration
उत्तर प्रदेश मे श्रमिकों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है और यहां के श्रमिक वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली सबसे ज्यादा वित्तीय एवं आर्थिक परेशानियों से भरपूर है। इसलिए अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा श्रमिकों के सामाजिक हितों को सुरक्षित करने के लिए Up Shramik Panjikaran की शुरुआत की गई है। अगर आप यूपी से संबंध रखते हैं और Uttar Pradesh Shramik Panjikaran का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा यूपी श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, इसके उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता आदि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीकरण योजना को शुरु किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मज़दूर वर्ग का पंजीकृत किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मज़दूरों को सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रदेश के सभी श्रमिक मज़दूर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। Shramik Panjikaran 2022 के माध्यम से यूपी के सभी गरीब वर्ग के मजूदरो को आसानी से आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि श्रमिकों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹12000 से लेकर ₹100000 की आर्थिक सहयता प्रदान की जा रही है।
Up Shramik Panjikaran का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के सभी श्रमिकों को अपना पंजीकरण इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर करवाना होगा। श्रमिक की आयु आवेदन करवाने के लिए 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
Up Shramik Panjikaran के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के मजदूरों को एक श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने के लिए श्रमिकों को किसी भी सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके तहत सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। श्रमिकों को यह कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यह रजिस्ट्रेशन आप स्वयं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। इसके बाद आपका श्रमिक कार्ड बनकर आ जाएगा। इस Up Shramik Panjikaran के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक राज्य में लागू सभी सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
Key Highlights Of Shramik Panjikaran 2022
योजना का नाम
Up Shramik Panjikaran
शुरू की गई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
लाभार्थी
राज्य का मजदूर तबका
उद्देश्य
राज्य के मजदूर तबके को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना
साल
2022
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट
http://www.uplabour.gov.in/
यूपी में किस-किस के द्वारा श्रमिक पंजीकरण करवाया जा सकता है।
बिल्डिंग का काम करने वाले
कारपेंटर
पुताई का काम करने वाले
पत्थर तोड़ने का काम करने वाले
इलेक्ट्रिशियन
कुआ खोदने वाले
छप्पर छानेवाले
राजमिस्त्री
लोहार
प्लम्बर
सड़क निर्माण करने वाले
लेखाकार का काम करने वाले
निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
मोजेक पोलिश
इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले
सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले
चुना बनाने का काम करने वाले
खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
बांध प्रबंधक एवं भवन निर्माण के अधीन कार्यरत श्रमिक
चट्टान तोड़ने वाले
Up Shramik Panjikaran के तहत श्रमिक इन 17 सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
पेंशन सहायता योजना
कौशल विकास तकनीकी योजना
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना
मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना
शिशु हितलाभ योजना
मातृत्व हितलाभ योजना
आवासीय विद्यालय योजना
सोर ऊर्जा सहायता योजना
चिकित्सा सुविधा योजना
कन्या विवाह योजना
आवास सहायता योजना
गंभीर बीमारी सहायता योजना
अक्षमता पेंशन योजना
निर्माण कामगार अन्ते यष्टि योजना
निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
यूपी श्रमिक पंजीकरण के अन्य लाभ
Up Shramik Panjikaran के तहत राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए आरंभ की गई सभी योजनाओं का लाभ एक मंच पर प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके लिए श्रमिकों को अपना श्रमिक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए लागू की गई कुछ योजनाएं एवं उनके लाभ निम्नलिखित इस प्रकार है।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: उन मेधावी बच्चों को जो श्रमिक परिवार से संबंध रखते हैं या जिन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। उन्हें इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की जाती है।
Up Shramik Panjikaran बीमा कवर एवं आकस्मिक मृत्यु: सरकार द्वारा इस योजना के तहत श्रमिकों को आकास्मिक मृत्यु या विकलांगता होने पर ₹200000 का बीमा कवर एवं ₹500000 का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया करवाया जाता है।
पीएम गरीब कल्याण योजना: 5 मई से इस योजना के तहत सरकार द्वारा श्रमिकों को निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा एवं सन् 2022 मे सरकार द्वारा श्रमिकों को निशुल्क भरण-पोषण भत्ता भी इस योजना के तहत प्रदान किया गया था।
उत्तरप्रदेशमजदूरभत्तायोजना: उत्तर प्रदेश के 54 लाख श्रमिकों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। हालही में कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 40 लाख श्रमिक राज्य में वापस लौट कर आए हैं। इन सभी श्रमिकों के लिए श्रम आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा रोजगार की भी खोज की जाएगी।
कन्याविवाहसहायतायोजना: इस योजना के तहत श्रमिकों की लड़कियों के विवाह पर आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही श्रमिकों की लड़कियों को फ्री शिक्षा एवं छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती हैं जिसके लिए सरकार द्वारा 18 संभागों में से प्रत्येक में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।
महिला श्रमिक केवल 2 प्रसावों में योजना का लाभ लेने की पात्र है। महिला श्रमिक पहली संतान कन्या एवं दूसरी संतान कन्या होने के दौरान इस योजना की पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
रजिस्टर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, अद्यतन पंजीयन, वाद्यानिक गोदनामा, ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र, राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव,गर्भपात,नसबंदी होने से संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि।
लाभ
इस योजना के तहत पुरुष कामगारों को ₹6000 प्रदान किए जाएंगे एवं सभी महिला कामगार संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह का न्यूनतम वेतन के समर्थन धनराशि एवं ₹1000 चिकित्सा बोनस प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महिला का गर्भपात होने की स्थिति में 6 सप्ताह का समतुल्य न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि महिला नसबंदी करवाती है तो ऐसी स्थिति में 2 सप्ताह का समतुल्य न्यूनतम वेतन माया कराया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत कामगार महिला को पुत्री के जन्म पर ₹25000 एवं पुत्र के जन्म पर ₹20000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यदि जन्म लेने वाली बालिका दिव्यांग हे तो इस स्थिति में ₹50000 की सावधि जमा की जाएगी और इस धनराशि को बालिका के 18 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उसे प्रदान कर दिया जाएगा।
मेधावीछात्रपुरस्कारयोजना
योजना का नाम
मेधावीछात्रपुरस्कारयोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। पांचवी कक्षा से लेकर नवी कक्षा तक के आवेदकों को कम से कम 55 % एवं दसवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को कम से कम 50 % अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा आईटीआई, बी कॉम, बी ए, एम ए, एम कॉम के छात्रों को कम से कम 60% अंक होने पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, फीस स्लिप, मार्कशीट, अगली कक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण,
लाभ
इस योजना के तहत छात्रों को छठी कक्षा पास कर लेने के बाद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अगर छात्र कक्षा में फेल हो जाता है तो इस स्थिति में दूसरी किस्त की राशि छात्र को प्रदान नहीं की जाएगी।
आवासीयविद्यालययोजना
योजना का नाम
आवासीयविद्यालययोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के विद्यार्थी ही इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड ,पंजीयन प्रमाण पत्र, अद्यतन अंशदान, जमा प्रमाण पत्र,
लाभ
उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का अटल आवासीय विद्यालय के प्रारंभ होने के बाद विलय किया गया है। सरकार द्वारा योजना के तहत मुफ्त आवास, भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
संतरविदासशिक्षासहायतायोजना
योजना का नाम
संतरविदासशिक्षासहायतायोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 25 या इससे कम आयु के आवेदक इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की मार्कशीट इत्यादि
लाभ
इस योजना का लाभ केवल एक परिवार के दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 10वीं एवं 12वीं कक्षा पास कर लेने पर बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिमाह ₹150 एवं कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्रों को ₹200 प्रति माह एवं कक्षा 11 से लेकर 12 तक के छात्रों को प्रतिमाह ₹250 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों को ₹1000 एवं परास्नातक छात्रों को ₹2000 एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के छात्रों को ₹8000 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
सौरऊर्जासहायतायोजना
योजना का नाम
सौरऊर्जासहायतायोजना
पात्रता
आवेदन केवल एक ही बार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक श्रमिक की संतान को नवी से 12वीं कक्षा में वरीयता दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
₹25 का अतिरिक्त अंशदान, आधार कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, वांछित वरीयता के अभिलेख
लाभ
इस योजना के तहत आवेदक को दो एलईडी बल्ब, एक डीसी टेबल फैन, एक सोलर पैनल चार्जिंग कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर प्रदान किया जाएगा। इन सभी उपकरणों पर 5 वर्षों की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
कौशलविकास, तकनीकीउन्नयनएवंप्रमाणनयोजना
योजना का नाम
कौशलविकास, तकनीकीउन्नयनएवंप्रमाणनयोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। पति पत्नी में से कोई एक श्रमिक होना चाहिए। आवेदन कर्ता की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच की होनी अनिवार्य है। इस योजना के तहत श्रमिक के पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष एवं पत्नी और अविवाहित पुत्री की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र
लाभ
श्रमिकों को इस योजना के तहत निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं श्रमिकों से मूल्यांकन परीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर न्यूनतम वेतन से समतुल्य राशि भी प्रदान की जाएगी।
कन्याविवाहअनुदानयोजना
योजना का नाम
कन्याविवाहअनुदानयोजना
पात्रता
आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। श्रमिक को श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। श्रमिक के पंजीकरण के 100 दिन पूरे हो चुके हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर्ग की आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, घोषणापत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, वर वधु की आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
लाभ
पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित बालिका को स्वजातीय विवाह में₹55000 प्रति बालिका एवं अंतरजातीय विवाह की स्थिति में प्रति बालिका ₹61000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
महात्मागांधीपेंशनयोजना
योजना का नाम
महात्मा गांधी पेंशन योजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक श्रमिक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की होनी नहीं चाहिए। आवेदक किसी ओर अन्य पेंशन योजना का लाभ ना ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक आधार कार्ड पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
लाभ
आवेदक को ₹1000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे और प्रति 2 वर्ष के बाद पेंशन की राशि में ₹50 की वृद्धि सरकार द्वारा की जाएगी।
आवाससहायतायोजना
योजना का नाम
आवाससहायतायोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को 5 वर्ष पुराना पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। आवेदन करता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक श्रमिक के पास कोई भी रिहायशी घर नहीं होना चाहिए एवं नया घर बनाने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। आवेदन कर्ता की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, पंजीकृत प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, भूमि के कागजात, निवास प्रमाण पत्र
लाभ
श्रमिकों को स्वयं का घर बनाने के लिए ₹100000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। पूर्व में उपलब्ध घर के लिए ₹15000 की धनराशि मरम्मत के लिए आवेदक को प्रदान की जाएगी। दोनों योजनाओं का लाभ एक ही लाभार्थी द्वारा नहीं लिया जा सकता है।
शौचालयसहायतायोजना
योजना का नाम
शौचालयसहायतायोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। श्रमिक को श्रम विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक श्रमिक के घर में पहले से शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए एवं शौचालय बनाने के लिए आवेदक द्वारा किसी अन्य योजना का लाभ उठाया नहीं जा रहा हो। राष्ट्रीय कृत बैंक में श्रमिक का खाता होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
पंजीकृत प्रमाण पत्र ,बैंक अकाउंट पासबुक ,आधार कार्ड
लाभ
श्रमिक को इस योजना के तहत शौचालय बनाने के लिए12000-12000 की दो किस्तों में धनराशि बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
चिकित्सासुविधायोजना
योजना का नाम
चिकित्सासुविधायोजना
पात्रता
आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक श्रमिक को श्रम विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक का अद्यतन अंशदान जमा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड ,बैंक खाता पासबुक, अद्यतन अंशदान जमा का प्रमाण, पंजीयन प्रमाण पत्र
लाभ
इस योजना के तहत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹3000 एवं अविवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹2000 की आर्थिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पति पत्नी में से केवल एक ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
आपदाराहतसहायतायोजना
योजना का नाम
आपदाराहतसहायतायोजना
पात्रता
आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक श्रमिक को श्रम विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तय की गई अवधि जैसे कि वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक मासिक में पंजीकृत आवेदकों को ₹1000 एकमुश्त धनराशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
गंभीरबीमारीसहायतायोजना
योजना का नाम
गंभीरबीमारीसहायतायोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक श्रमिक की बेटी एवं बेटे की आयु 21 वर्ष या इससे कम की होनी चाहिए। आवेदक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र ,बीमारी से संबंधित अभिलेख, अविवाहित पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र, अद्यतन पंजीकृत प्रमाण पत्र
लाभ
इस योजना के तहत आवेदक एवं उसके परिवार द्वारा किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल में बीमारी का इलाज करवाया जा सकेगा तथा इस योजना के तहत सरकार द्वारा कोई भी अधिकतम धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।
मृत्यु, विकलांगतासहायताएवंअक्षमतापेंशनयोजना
योजना का नाम
मृत्यु, विकलांगतासहायताएवंअक्षमतापेंशनयोजना
पात्रता
आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण
लाभ
सरकार द्वारा इस योजना के तहत का आवेदक को कार्यस्थल पर दुर्घटना के समय मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए की धनराशि एवं आंशिक विकलांगता पर 2 लाख रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में मुहैया कराई जायेगी। इसके अलावा अपंजीकृत श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर ₹50000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण पूर्ण आश्रम हो जाने पर पूरे जीवन काल 1500-1250-1000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
अंत्येष्टिसहायतायोजना
योजना का नाम
अंत्येष्टिसहायतायोजना
पात्रता
आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आवेदक श्रमिक को श्रम विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड,मृत्यु प्रमाण पत्र, अद्यतन जमा का प्रमाण, पंजीयन प्रमाण पत्र
लाभ
इस योजना के तहत मृतक के नॉमिनी को ₹25000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
Up Shramik Panjikaran Statistics
Total registered labour
93.92 lakh
Registered labour in 2020-21
41.36 lakh
Total renewed labour
62.70 lakh
Total renewed labour in 2020-21
12.35 lakh
Total verified scheme in 2020-21
31.55 lakh
Total transfer amount in 2020-21
483.21 lakh
यूपी श्रमिक पंजीकरण 2022 केलाभ
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी मजदूर तबके को पंजीकृत किया जाएगा।
Up Shramik Panjikaranके द्वारा मौजूदा समय में ₹12000 से लेकर ₹100000 तक की आर्थिक सहायता भी मजदूरों को प्रदान की जा रही है।
यूपी सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य श्रमिक को एक कार्ड के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ एक साथ प्रदान करना है।
UP Shramik Panjikaran के तहत सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएंगी। जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
यूपी श्रम विभाग के पास राज्य के सभी मजदूर तबके के नागरिकों का ब्यौरा होगा।
आवेदन कर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
आवेदनकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
12 महीनों में श्रमिक द्वारा कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया हो।
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
भामाशाह कार्ड
परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
बैंक अकाउंट नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Up Shramik Panjikaranकैसेकरे?
प्रथमचरण
सबसे पहले आपको Up Shramik Panjikaran श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली के लिंक पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट खुलकर आ जाएगी।
अब आपको अपनी भाषा का चयन करना है।
इसके बाद आपको वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़कर पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी है।
यदि आप नए यूज़र है तो आपको Register Now के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको New Registration पर क्लिक करना है।
अब आपको फॉर्म में अपना विवरण दर्ज करना है और यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाना है।
इसके बाद आपको यूजरनेम एवं पासवर्ड डालकर लॉगइन कर देना है। अब आप इस पोर्टल के अधिनियम के तहत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न आदि का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्ट का चयन करके पंजीकरण पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर आप दिए गए निर्देश पढ़ें और I have Read All Instruction Carefully पर टिक करके I Agree के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस पेज पर आप दिए गए निर्देश पढ़ें और I have Read All Instruction Carefully पर टिक करके I Agree के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
द्वितीयचरण
इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां दर्ज करके फॉर्म को सेव कर लेना है। अब आप सुरक्षित आवेदन पर जाकर अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते हैं। इसके बाद आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको संपादित कर सकते हैं और जरूरी संलगक लगा सकते हैं एवं भुगतान कर सकते हैं इत्यादि।
अब आप Upload Attachment के बटन पर जाकर अपने सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद Chose File में जाकर अपलोड अटैचमेंट को सिलेक्ट करके ओपन करना है। इसके बाद आपको पेमेंट बटन पर जाकर आवेदन संख्या दर्ज कर के भुगतान के प्रकार का चयन करना है। भुगतान प्रकार के दो प्रकार हैं पहला चालान, दूसरा ऑनलाइन। चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं एवं ऑनलाइन सिलेक्ट करके Proceed to Payment कर सकते हैं।
आपके द्वारा ऑनलाइन सेलेक्ट करने पर आप राजकोष की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आपको Pay Without Registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिवीजन के कॉलम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम डालना है। इसके बाद सिलेक्ट ट्रेजरी के कॉलम से संबंधित जनपद की ट्रेजरी को चुनना है। इसके बाद आपको डेपोसिटोरी नाम में फर्म नाम डालना है। इसके बाद आपको सवाधीनपूर्वक संबंधित अधिनियम के हेड का चयन करके शुल्क अंकित करना है।
अब भुगतान करने के बाद आपको चालान नंबर, दिनांक, बैंक का नाम आदि दर्ज करके सबमिट कर देना है। अब आपकी एप्लीकेशन संबंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुकी है।
इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइनश्रमिकपंजीकरणकैसेकरें?
सबसे पहले आपको अपने जिले के श्रम विभाग पर जाना है। इसके बाद आपको वहां से पंजीकरण फॉर्म लेना है।
अब इसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
इसके बाद आपको यह पंजीकरण फॉर्म श्रम विभाग में जमा कर देना है। इस प्रकार से आप ऑफलाइन श्रमिक पंजीकरण कर सकते हैं।
आवेदनकीस्थितिदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको इस स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको स्कीम एप्लीकेशन स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपनी योजना आवेदन संख्या एवं पंजीयन संख्या दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशननंबरवेरीफाईकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको व्हाट्स न्यू के टैब पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको वेरीफाई रजिस्ट्रेशन नंबर के लिंक पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई रजिस्ट्रेशन नंबर के लिंक पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको एक्ट का चयन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं।
Up Shramik Panjikaran पंजीकरण रिन्यू करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेबर रिन्यूअल एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नए पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपनी पंजीयन संख्या दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रिनुअल फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप अपना पंजीकरण रिन्यू कर सकते हैं।
नवीनीकरणकाआवेदनएवंस्थितिदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना हैं।
इसके बाद आपको नवीनीकरण का आवेदन एवं स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपनी पंजीयन संख्या दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
पंजीयनकीस्थितिदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको पंजीयन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपनी पंजीयन संख्या या आवेदन संख्या एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप अपनी पंजीयन की स्थिति देख सकते हैं।
अपनीआवेदन/पंजीयनसंख्याजाननेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी आवेदन/पंजीयन संख्या जाने के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपनी आधार कार्ड संख्या एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
श्रमिकपंजीयन/संशोधनकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको श्रमिक पंजीयन/संशोधन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारियां दर्ज करनी है।
आधार कार्ड संख्या या आवेदन/पंजीयन संख्या
मंडल
जनपद
मोबाइल नंबर
इसके बाद आपको आवेदन/संशोधन करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आप इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं।
श्रमिकोंकेलिएउपलब्धयोजनाओंकीसूचीदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको ऑल स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना है।
आपके द्वारा ऑल स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करते ही सभी स्कीम्स की सूची खुलकर आपके सामने आ जाएगी।
लाभार्थीसूचीदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्कीम्स के टैब पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ लेबरर्स बेनिफिटेड फ्रॉम स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको जनपद एवं योजना का चयन करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपकोश्रमिकों की सूची (जनपद वार/ब्लॉक वार) के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपना जनपद, नगर निकाय, विकासखंड एवं कार्य की प्रकृति का चयन करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब श्रमिकों की सूची खुलकर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
श्रमिकसर्टिफिकेटदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है |
इसके बाद आपको श्रमिक सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपनी आधार कार्ड संख्या एवं पंजीयन संख्या दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
विभागीयलोगिनकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको विभागीय लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको यूजर के प्रकार का चयन करके अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप विभागीय लॉगिन कर सकते हैं।
इंक्वायरीकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको इंक्वायरी के विकल्प पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल id एवं पता आदि दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
यूपी श्रमिक पंजीकरण प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में स्व घोषणा पत्र खुलकर आ जाएगा। अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है
इस प्रकार प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं संघ घोषणा पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।
स्वप्रमाणपत्रकीप्रतिलिपिडाउनलोडकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में स्व घोषणा पत्र खुलकर आ जाएगा। अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है
इस प्रकार से आप स्व प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
गवर्नमेंटआर्डरडाउनलोडकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको ई सिटीजन के टैब पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑर्डर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने गवर्नमेंट आर्डर खुलकर आ जाएगा।
अब आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक कर देना है।
अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑर्डर पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएंगे। इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप गवर्नमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी श्रमिक पंजीकरणआधारसत्यापनकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आधार सत्यापित करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। इस पेज पर आपको अपना मंडल, पंजीयन संख्या, आधार कार्ड नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, आयु आदि दर्ज करके आधार सत्यापन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप आधार को सत्यापित कर सकते हैं।
इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
इस वेबसाइट पर आपको Inspection Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना है।
आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
आपको अब इस पेज पर Click Here To Inspection Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने स्पेक्शन डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
शिकायतदर्जकरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको ऐड नई ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा।
इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे- शिकायत, शिकायत का प्रकार, नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, शिकायत दर्ज आदि भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ग्रीवेंसस्टेटसचेककरनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको ग्रीवेंस के टैब पर क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
इस पेज पर आपको अपना ग्रीवेंस नंबर दर्ज करके गो के बटन पर क्लिक कर देना है।
अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
फीडबैकदेनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको फीडबैक के लिंक पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।
दर्पणडैशबोर्डदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको दर्पण डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको क्लिक हियर टू दर्पण डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है।
लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने दर्पण डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
कांटेक्टअसदेखनेकीप्रक्रिया
सबसे पहले आपको श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।