MP Awas Sahayata Yojana Application Form 2022 | मध्य प्रदेश आवास सहायता योजना क्या है, लाभ एवं पात्रता | आवास भत्ता सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले गरीब मैट्रिक पास छात्रों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम आवास सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन छात्रों को हर महीने भत्ता प्रदान करेगी। जिनका कॉलेज उनके घर से काफी दूर है और वह अपनी शिक्षा के लिए है किसी किराए के कमरे पर रह रहे हैं। आज के इस लेख के तहत हम आपको मध्य प्रदेश आवास सहायता योजना से संबंधित सभी जानकारी देने की MP Awas Sahayata Yojana 2022 क्या है ,इसका उद्देश्य लाभ एवं विशेषताएं पात्रता आवश्यक दस्तावेज एवं योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। हमारा अनुरोध है, कि आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
MP Awas Sahayata Yojana 2022
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मैट्रिक पास गरीब छात्रों को उनके किराए के आवास के लिए हर महीने भत्ता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश आवास भत्ता योजना को आरम्भ किया है। इस योजना को शुरू करने कि वजह उन छात्रों को लाभ एवं सुविधा प्रदान करना है। जिनके घर कॉलेज से काफी दूर है और वह रोजाना आते और जाते हैं जिसकी वजह से उनका पहला विषय नहीं मिल पता है परंतु इस योजना के माध्यम से सभी पात्र छात्र आसानी से अपने कॉलेज समय पर प्रवेश कर अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ेंगे क्योकि MP Awas Sahayata Yojana 2022 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश के इंदौर ,जबलपुर ,भोपाल ,ग्वालियर एवं उज्जैन जैसे नगरों में अध्ययन के लिए रहने वाले छात्रों को हर महीने ₹2000 की दर भत्ता प्रदान करेगी। इसके साथ ही जिले तहसील/विकासखंड स्तर पर अध्ययन करने वाले छत्रों को ₹1000 हर महीने भत्ता प्रदान किया जाएगा।
हाइलाइट्स ऑफ़ मध्य प्रदेश आवास भत्ता योजना
योजना का नाम | MP Awas Sahayata Yojana |
वर्ष | 2022 |
आरंभ की गई | मध्य प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्र |
लाभार्थी | राज्य के उन छात्रों को भत्ता प्रदान करना है जो अपनी पढ़ाई के लिए किराए पर निवास कर रहे हैं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://scholarshipportal.mp.nic.in |
Madhya Pradesh Awas Sahayata Yojana का उद्देश्य
मध्यप्रदेश राज्य में कई गाव एवं इलाके ऐसे हैं जहां पर दसवीं के आगे की शिक्षा करने के लिए कोई भी स्कूल या कॉलेज उपलब्ध नहीं है। जिसके लिए वहां के छात्रों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस कारण उनका कॉलेज उनके घर से काफी दूर हो जाता है। इस स्थिति में गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाले छात्र अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कोई किराए पर कमरा लेने के लिए सक्षम नहीं होतेहैं।जिसके लिए वह दूर आना-जाना पड़ता एवं उनके पैसे भी काफी लगते है। उनके पहला घंटा भी छूट जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एवं सभी छात्रों की सुविधा के लिए सरकारने Madhya Pradesh Awas Sahayata Yojana की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से सभी छात्र आसानी से अपने कॉलेज के आसपास एक किराए पर कमरा ले सकते हैं।
जिसका किराया सरकार द्वारा हर महीने 1000 से 2000 तक उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन आवेदन पत्र आमंत्रित करना होगा। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे।
मध्य प्रदेश आवास भत्ता योजना का लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से उन छात्रों की संख्या में भी कमी आएगी। जो केवल अपनी शिक्षा इस कारण छोड़ देते हैं , कि उनका कॉलेज उनके घर से काफी दूर है.
- मध्य प्रदेश आवास भत्ता योजना के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को किराए पर रहने पर 1000 से 2000 तक आवास भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार मध्यप्रदेश के पोस्ट मैट्रिक पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले गरीब छात्रों को आवास भत्ता प्रदान करेगी।
- राज्य के पात्र लाभार्थियों को यह भत्ता उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा । इस योजना के तहत मेधावी छात्र अब अपने गांव या ग्राम से बाहर पढ़ने पर किराए के विषय से परेशान नहीं होंगे।
- MP Awas Sahayata Yojana के अंतर्गत लाभ लेने वाले छात्र को हर वर्ष अपना आवेदन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
आवास भत्ता सहायता योजना हेतु पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाला होना चाहिए।
- प्रत्याशी किराए के मकान में या प्राइवेट छात्रावास में रह रहा हो।
- एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का निवास स्थित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर निर्धारित आय सीमा के अनुसार होनी अनिवार्य है। जो इस समय 6 लाख या कम होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों ने मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश किया हो।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- लैंडलॉर्ड एफिडेविट एवं एग्रीमेंट
- 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसका प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र {जिस वर्ग से छात्र संबंधित है }
MP Awas Sahayata Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Madhya Pradesh State Scholarship Portal 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर होमपेज खुल जाएगा।
- होमपेज पर आपको आवास सहायता स्कीम का विकल्प दिखाई देगा।
- जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मध्य प्रदेश आवास सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
Note:- जैसा की हमने आपको बताया है उस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थियों को आवेदन की हार्ड कॉपी अपने संस्था में जमा करना अनिवार्य है। जहां पर वह अध्ययन कर रहा है। इसके पश्चात संस्था पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी।