मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023: एप्लीकेशन फॉर्म & एप्लीकेशन स्टेटस

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन आवेदन और Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana आवेदन की स्थिति, लॉगिन प्रक्रिया व संपर्क विवरण देखे

सरकार के द्वारा नागरिको को विभिन प्रकार की सुविधाओं प्रदान की जाती है। जिसके माध्यम से किसानो को अपनी खेती करने में किसी प्रकार की समस्य का सामना करना ना पढ़े। राजस्थान सरकार के द्वारा भी ऐसी कई योजना का संचालित किया जाता है। आपको आज हम ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे है जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानो की खेती की गतिविधियों के दौरान होने वाले किसी भी हादसे में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। हमारे इस लेख को पढ़कर इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। जैसे राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ?,उद्देश्य ,लाभ , विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ , आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप भी इस Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरु किया गया है। इस योजना की शुरवात राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 को बजट की घोषणा करते हुए किया गया है। इस योजना के माध्यम से अगर कृषक गतिविधियों के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार का आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति  में किसानो राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के बजट में की गई वृद्धि

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा शुरु किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को कृषि गतिविधियों के दौरान मृत्यु होने की स्थिति या फिर उनकी किसी आशंका या स्थाई विकलांगता होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 23 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र एक अलग से बजट पेश किया गया है। जिसके अंतर्गत कृषि साथी योजना का बजट 5000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दे की यह बजट पहले दो करोड़ रुपया का पेश किया गया था। सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण एवं 2 साल में 300000 से अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के मुख्य तथ्य

योजना का प्रकारराजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किसके द्वारा लांच की गईराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के किसान
मुख्य उद्देश्यदुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइटजल्द लॉन्च की जाएगी
वर्ष2023
आर्थिक सहयता₹5000 से लेकर ₹200000 तक
कितना बजट निर्धारित2000 करोड़ रुपए

कृषक साथी योजना के अंतर्गत सहायता राशि

परिस्थिति आर्थिक सहायता
मृत्यु होने पर ₹200000
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) ₹50000
व्यक्ति की रीड की हड्डी का टूटना \किस गंभीर चोट के कारण कोमा में जाना ₹50000
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग ₹40000
औरत या आदमी के सर के निम्म हिस्सों में से बालों की डी स्कैल्पइंग ₹25000
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) ₹25000
 4 उंगलियां कट जाती हैं ₹20000
 3 उंगलियां कट जाती हैं ₹15000
यदि 2 उंगलियां कट जाती है ₹10000
यदि 1 उंगली कट जाती है ₹5000
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर 5000
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत अनुक्रम लाभार्थी
  • पति या फिर पत्नी: अगर किसी आवेदक की मृत्यु हो गई हो या फिर आवेदक किसी प्रकार का विकलांग हो गया हो आवेदक के पति या फिर पत्नी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • बच्चे: अगर आवेदक के बाचे को लाभ राशि प्रदान की जाएगी जब पति या पत्नी में कोई  अनुपस्थित है।
  • माता पिता: आवेदक के माता पिता को लाभ राशि प्रदान की जाएगी अगर आवेदक के बच्चे एवं पति पत्नी अनुपस्थित हैं।
  • पौत्र तथा पौत्री: अगर किसी आवेदक के माता -पिता या फिर पत्नी पति नहीं है तो ऐसी स्थिति में लाभ राशि आवेदक के पोता पोती को प्रदान की जाएगी।
  • बहन: अगर किसी आवेदक की कोई अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रहती है तो ऐसी स्थिति में में लाभ की राशि आवेदक का कोई  रिस्तेदार ना होने पर बहिन को राशि प्रदान की जाएगी।

कृषक साथी योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषक गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानो आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। अगर किसी किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्गटना का सामना करता है तो उन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा  ₹5000 से लेकर ₹200000 तक आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। जिससे इस राशि के माध्यम से वह अपना इलाज करवा सके। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राज्य के लोग आत्मनिर्भर एवं तथा दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से भी लड़ेंगे।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरु किया गया है।
  • राजस्थान के मुकनिमन्त्री श्री अशोक गेहलोत जी के द्वारा इस योजना को शुरु करने की घोषणा 24 फरवरी 2021 को की गई है।
  • अगर किसी किसान की कृषक गतिविधियों के दौरान मृत्यु हो जाती है तो या फिर किसान को किसी प्रकार की विकलाँगता का सामना करना पड़ता है तो ऐसे किसानो राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान सरकार के द्वारा यह आर्थिक सहयता ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसानो को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • आवेदक किसान को यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के अंदर ही जमा करना होगा।
  • अगर किसान दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र को जमा करता है उसके बाद इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  • सरकार के द्वारा प्राप्त होई राशि से किसान अपना इलाज करवा सकते है।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana होने के करण होने वाली आर्थिक तंगी से लड़ने में प्रत्येक किसान को मदद प्राप्त होगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • किसान को इस योजना का लाभ जब प्रदान किया जायेगा जब किसान की मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना से मृत्यु होती है।
  • अगर किसान के द्वारा आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत की जाती है तो इस मृत्यु को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जायेगा।
  • आवेदक किसान इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • राजस्थान सरकार के द्वारा जल्द ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।
आवेदन के लिए पात्रता
  • आवेदक किसान को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • अगर किसान की अचानक मृत्यु हो जाती है तो किसान के बालक या बालिका या फिर पत्नी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  •  इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना होनी चाहिए।
  • किसान की आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के अन्र्तर्गत शामिल नहीं किया जायेगा।
  • किसान को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी में जमा करना होगा।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • स्थाई प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो आपको निम्म बातो का ध्यान रखना होगा।

  • आवेदक को सबसे पहले अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
  • आपको अब इस विभाग से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा जैसे – आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • इस आवेदक पत्र के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को आत्ताच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
  • इसके बाद ही आपके द्वारा आवेदन किये गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।
  • जैसे ही आपके दस्तावेजों का सत्यापन हो जायेगा तो लाभ की राशि आपके बैंक खात्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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