Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana Online Apply | मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन | Bihar Swayam Sahayata Bhatta Yojana Form
हमारे देश में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़ती ही जा रही हैं। जिसके कारण युवाओं को आर्थिक एवं वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अपने राज्य के शिक्षित युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को शुरू किया था। इस योजना के माध्यम से युवाओं को ₹1000 का भत्ता प्रदान किया जाता है। यदि आप बिहार राज्य के नागरिक है तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। क्योंकि हम अपने इस आर्टिकल में आपको Mukhymantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे- उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana 2022
बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का आरंभ किया है। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह ₹1000 का भत्ता प्रदान किया जाएगा। लेकिन यह भत्ता पात्र लाभार्थी को केवल 2 वर्षों तक ही प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही Mukhymantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा संवाद, कौशल प्रशिक्षण एवं बेसिक कंप्यूटर की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का सुचारू रूप से संचालन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा और प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित किये जाने चाहिए। इस निर्णय के बाद राज्य में निबंध केंद्रों का ट्रायल सितंबर 2016 को आरंभ कर दिया गया था और इन केंद्रों का औपचारिक तौर पर संचालन 2 अक्टूबर 2016 से शुरू कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष तक की आयु के 12वीं कक्षा पास युवक एवं युवतियों₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि राज्य के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार ढूंढने के दौरान कुछ आर्थिक मदद प्रदान की जा सके। इस ₹1000 की धनराशि को प्रतिमाह पात्र लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार सरकार का यह निर्णय बेरोजगार नागरिकों के लिए एक सकारात्मक सोच लेकर आया है। जो नागरिकों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति सुधारने में कारगर साबित होगा।
Highlights Of Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | बिहार के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | रोजगार ढूंढने के दौरान आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ |
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- बिहार राज्य द्वारा इस योजना के माध्यम से 20 से 25 वर्ष की आयु तक के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार तलाश करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में आर्थिक मदद के तौर पर प्रतिमाह युवाओं को ₹1000 का भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- यह भत्ता पात्र लाभार्थी केवल 2 वर्षों तक ही प्राप्त कर सकते हैं।
- Mukhymantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा संवाद, कौशल प्रशिक्षण एवं बेसिक कंप्यूटर की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- इस योजना का प्रदेश में सुचारु रूप से संचालन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इसके अलावा इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य में निबंध केंद्रों का ट्रायल सितंबर 2016 को आरंभ कर दिया गया था और इन केंद्रों का औपचारिक तौर पर संचालन 2 अक्टूबर 2016 से शुरू कर दिया गया था।
- Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana 2022 के लाभार्थी युवाओं को क्रेडिट कार्ड योजना एवं कौशल विकास योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक आयु 20 से 25 वर्ष तक की होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास स्वयं का रोजगार नहीं चाहिए।
- किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति, भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी भी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं की हो।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा संवाद, कौशल प्रशिक्षण एवं बेसिक कंप्यूटर की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- आवेदनकर्ता को भत्ते की अंतिम 5 महीनों की राशि तब तक प्रदान नहीं की जाएगी। जब तक आवेदनकर्ता द्वारा प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र जमा ना किया जाए।
आवश्यक दस्तावेज
- 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
- 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया
- आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करने के बाद बैंक ऑफिस में आवेदन की जांच की जाएगी।
- इसके बाद जिला योजना पदाधिकारी को आवेदन ऑनलाइन भेज दिया जाएगा।
- जिला योजना अधिकारी द्वारा लाभार्थी के खाते में राशि भेजने के लिए राज्य स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को ऑनलाइन आवेदन भेजा जाएगा।
- इसके बाद लाभार्थी के खाते में भत्ते की राशि को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा।
- अब इसके बाद आवेदन की एक प्रति को श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर कुशल युवा के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन भेजा जाएगा।
- शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में वर्णित शैक्षणिक संस्था, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित तथ्यों की जांच एवं सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा दिए जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों की छाया प्रति अभिलेखों के साथ रख ली जाएगी तथा सभी दस्तावेजों की छाया प्रति को स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को भी सेव कर लिया जाएगा।
- इसके बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदन को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा।
- आवेदनकर्ता को सभी स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल आदि के द्वारा प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आधार पंजीयन की व्यवस्था
- ऐसे आवेदनकर्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उनके लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आधार पंजीयन के लिए अकाउंट स्थापित किए जाएंगे।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आधार पंजीयन की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी।
- इसके बाद आवेदनकर्ता को एक एनरोलमेंट आईडी प्रदान की जाएगी। अब इस योजना के तहत आवेदनकर्ता एनरोलमेंट आईडी के साथ आवेदन कर सकता है।
- Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana का लाभ लाभार्थी को आधार नंबर उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना आधारभूत संरचना
- इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में निबंधन एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- इन केंद्रों के लिए भूमि भी जिला पदाधिकारी द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा केंद्र भवनों का निर्माण किया जाएगा।
- कार्यों का सर्वेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- कार्यपूर्ण 30 अगस्त 2016 तक किया जाएगा।
- कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की अनुपूर्ति बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना द्वारा की जाएगी।
- जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कार्य जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में किए जाएंगे।
- इन सभी केंद्रों का संचालन कार्य दिवस पर प्रातः काल 10:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा।
बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना के मुख्य तथ्य
- Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana के कुशल संचालन के लिए मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।
- इस योजना के लिए एमआईएस सॉफ्टवेयर एवं वेब पोर्टल भी बनाया जायेगा जाएगा।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
- रेडियो, इंटरनेट, एसएमएस, होल्डिंग आदि के द्वारा इस योजना का प्रचार किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंधक इकाई भी स्थापित की जाएगी।
- जिला स्तर पर जिला अधिकारी के नियंत्रण में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र तथा उसके अंतर्गत स्थापित तीनों इकाइयों काम करेगी।
- विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी द्वारा योजना के कार्य पर प्रतिमाह समीक्षा भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना आवेदन से संबंधित जुडी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
- आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे।
- राज्य के लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा सामान्य वंचित सूचनाएं दर्ज की जाएंगी।
- सभी सूचनाओं को दर्ज कराने के बाद आवेदक को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से एक यूनिक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।
- आवेदक द्वारा इस यूनिक पंजीकरण संख्या को पोर्टल पर डालने पर 3 योजनाओं का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।
- तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करने पर उस योजना का आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा।
- आवेदन प्रपत्र सबमिट करने के बाद आवेदक को उसके द्वारा उपलब्ध किए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर पावती यूनिक पंजिकारण संख्या प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी भी ईमेल के माध्यम में प्रदान की जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदन की एक पीडीएफ प्रति भी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
- सत्यापन करने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर जाना होगा।
- आवेदक को 1 सप्ताह पहले ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से सत्यापन करने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आने की सूचना दी जाएगी।
- यदि किसी छात्र ने दसवीं कक्षा पास की है लेकिन वह किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाया है और उसकी आयु 15 से 20 वर्ष के बीच की है। तो वह छात्र भी इस पोर्टल के माध्यम से कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को सहयोग एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक May I Help You का अकाउंट भी उपस्थित करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद प्राप्त हुए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगइन करना है।
- अब इसके बाद आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
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एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
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मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
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डिपार्टमेंटल लॉगइन करने की प्रक्रिया
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DRCC लॉगइन करने की प्रक्रिया
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