[PMSYM] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2022 – PM Shram Yojana

PM Shram Yogi Mandhan Yojana | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लिस्ट | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन | PM Shram Yogi Mandhan Yojana Apply | पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम फॉर्म | PMSYM Yojana Apply Online

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रो के कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराने का उदेश्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री पियूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की गई है। इस PM  Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत  असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक कामगार जैसे की – ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि इस योजना के अंतर्गत आते है इन नागरिको की मासिक आय 15000 रूपये या फिर उससे कम होनी चाहिए। देश ऐसे श्रमिक मज़दूर इस योजना का लाभ उठा सकते है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2022

इस पीएम श्रम योगी मानधन योजना को  15 फरवरी 2019 को देश में शुरु किया गया था। इस योजना के माध्यम से आवेदक को 60 साल की आयु के पश्चात् 3000 रूपये की पेंशन राशि हर महीने प्रदान की जाएगी। PM Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की बीच होनी चाहिए। सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) ,नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) सदस्य को नहीं प्रदान किया जायेगा। देश का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए किसी प्रकार का आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

लाभार्थी की मृत्यु पर या अपंगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ

अगर किसी आवेदक की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति अवधि में हो जाती तो ऐसे हालत में आवेदक के पति पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जायेगा। यह पेंशन केवल आवेदक के पति पत्नी को ही प्रदान की जाएगी। अगर इसके अलावा आवेदक के द्वारा नियमित अंशदान किया प्रदान किया गया है तो और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवंश लाभार्थी स्थाई रूप से अक्षम हो गया है और वह इस योजना के अंतर्गत अपना योगदान करने में असमर्थ है तो ऐसे आवेदक के पति पत्नी कोई एक इस योजना के अंतर्गत योगदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

PMSYM Yojana Apply Online

इस योजना में शामिल होने के लिए के आवेदक के पास आधार कार्ड एवं बैंक खता होना चाहिए और यह बैंक खता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। PMSYM Scheme के अंतर्गत आवेदक को आवेदन करने के बाद प्रीमियम भुक्तान प्रदान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत देश के 18 साल की आयु के श्रमयोगियो को 55 रूपये प्रतिमाह की धनराशि का भुकतान जमा करना होगा एवं 29 साल की आयु वालो को प्रतिमाह 100 रु का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालो को 200 रु का प्रीमियम भुकतान देना होगा। इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र नहीं तो डिजिटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अपना आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक लेकर जाना होगा।

Key Points of PMSYM Yojana 2022

योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
 किसके द्वारा शुरु की गई वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल
लॉन्च की तारीख 1 फरवरी 2019
योजना शुरू होने की तिथि १५ फरवरी २०१९
लाभार्थी गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिक
लाभार्थी की संख्या १० करोड़ अनुमानित
योगदान 55 रुपये प्रति माह से 200 रुपये प्रति माह
पेंशन राशि 3000 रुपये प्रति माह
श्रेणी केंद्र सरकार। योजना
आधिकारिक वेबसाइट Click Here
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रु की तक पेंशन प्रदान करके उनकी आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। ताकि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन योजना के माध्यम से बुढ़ापे में आदमी अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सके। PMSYM Scheme 2021  के माध्यम से श्रमिकियो को आत्मनिर्भर एवं शक्षत बनाना भारत सरकार का एक मुख्य उदेश्य है। भारत सरकार के द्वारा सभी गरीब एवं मज़दूर श्रमिकों अपनी सरकारी योजनाओ का लाभ प्रदान करना है।

लाभार्थी की मृत्यु पर या अपंगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ

अगर की व्यक्ति की मृत्यु पेंशन प्राप्त करने के बाद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभारती के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जायेगा। यह पेंशन आवेदक के पति पत्नी को ही प्रदान की जाएगी। अगर इसके अलावा लाभार्थी के अंशदान किये गए है और वह किसी कारणवंश और 60 वर्ष की आयु पूरी लाभार्थी स्थाई रूप से अक्षम हो गया और वह इस योजना में अपना योगदान करने में अश्मर्थ है तो उसके पति पत्नी में भुकतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

PMSY Scheme 2021

भारत सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से अन्य योजनाय जैसे – एलआईसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि चलती रहती है। देश के जिन श्रमिकों के पास किसी प्रकार की कोई आय का साधन नहीं है इसी के साथ ही जिनकी दैनिक रूप से आय जीवन यापन किये जाने वाले कार्यो पर कटती है तो देश के ऐसे श्रमिक नागरिक इस प्रधानमंत्री श्रमयोग योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है। देश का कोई भी व्यक्ति डिजिटल सेवा वेबसाइट के माध्यम से PM-SYM योजना के अंतर्गत पात्र नागरिको का नामकं करेंगे। इस योजना के पात्र नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते है। अगर इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021 के मुख्य तथ्य
  • इस योजना के सफल कार्यवन्त के लिए देश की भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह इस योजना में कार्य करेंगी।
  • आवेदक के द्वारा इस प्रीमियम का भुकतान LIC कार्यालय में जमा कराया जायेगा और इस योजना को सफल होने के बाद ही व्यक्ति को पेंशन भी LIC कार्यालय से ही प्रदान की जाएगी।
  • सरकार के द्वारा यह धनराशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
  • अगर आप इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको अपने किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन निगम के कार्यालय में संपर्क करना होगा नहीं तो आप नीचे दी गई वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।
  • इस योजना के आकड़ो के मुताबिक  6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग अपना पंजीकरण कर सकते है।
PM Shram Yogi MandhanPradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ
  • भारत सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ देश के उन श्रमिकों दिया जायेगा  जैसे – र ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मका आदि को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक को  60 साल की आयु के पश्चात् 3000 रूपये पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री  श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदक जितना अपना योगदान करेगा भारत सरकार के द्वारा भी उसके अकाउंट में उतना ही योगदान प्रदान किया जायेगा।
  • अगर किसी कारण आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आधी पेंशन उसकी पत्नी को डेढ़ हजार रुपये मिलेगी।
  • सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि इस योजना के अंतर्गत 3000 रूपये की पेंशन आवेदक के सीधे बैंक खाते से या फिर बचत खाते से ऑटोडेबिट किया जायेंगे।
PMSYM नामांकन प्रक्रिया
FLOW-Chart-under-PMSYM-Scheme-768x528-1PM Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता?
  • भारत देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग।
  • देश के कर्मचारियों के सदस्य।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के नागरिक।
  • इस योजना का लाभ राज्य बीमा निगम के व्यक्ति।
  • आयकर का भुकतान करने वाले व्यक्ति।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी
  • देश के छोटे एवं सीमांत किसान
  • भूमिहीन खेतिहर किसान मज़दूर
  • मझली पकडने वाले
  • पशुपालक
  • छोटे गावों में ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग एवं पैकिंग करने वाले नागरिक
  • चमड़े के कारीगर
  • बुनकर
  • सफाई कर्मी
  • घरेलू कामगार
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • प्रवासी मजदूर आदि
PMSYM Yojana के अंतर्गत एग्जिट तथा पेट्रोल

अगर आप किसी कारण पीएम श्रम योगी मानधन योजना को बीच में छोड़ते हो तो आपको निम्म शर्तो को मन्ना होगा।

  • अगर आवेदक 10 वर्ष से पहले इस योजना के अंतर्गत बहार निकलता है तो उस आवेदक को अंशदान सेविंग बैंक खाते में दिया जायेगा।
  • यदि किसी कारण आवेदक की मृत्यु हो गई तो उसके जीवन साथी को इस योजना के अंतर्गत रखा जायेगा।
  • मान लीजिये अगर आवेदक 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के अंतर्गत निकलता है लेकिन अगर 60 वर्ष की आयु से पहले निकलता है तो आवेदक को अंशदान के साथ साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या फिर जो बचत बैंक दर पर होगा वह प्रदान किया जायेगा।
  • सरकार के द्वारा इसके आलावा  एनएसएसबी की सलाह पर अन्य निकास प्रावधान जारी किये गए है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता
  • इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक को प्रदान किया जायेगा।
  • इस श्रमिकों की वार्षिक आय 15000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक की आय 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स या फिर करदाता नहीं होना चाहिए।
  • व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मोबाइल फ़ोन ,आधार संख्या ,होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए बचत खाता होना जरुरी है।
PMSYM Yojana 2021 (दस्तावेज़ )
  • Adhar Card
  • Voter Ide
  • Bank Passbook
  • पत्र व्यवहार का पता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
  • देश के जो इच्छुक नागरिक इस पीएम श्रम योगी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आवेदक को सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज जैसे -आधार कार्ड ,बैंक की पासबुक ,मोबाइल नंबर आदि के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।
  • उसके बाद आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों को सी एससी अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके पश्चात आपका सी एससी अधिकारी आपका आवेदन फॉर्म को भर देंगे एवं इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर आपको दे देंगे।
  • अब आप यह आवेदन फॉर्म को अपने भवष्य के लिए संभाल कर रखे। इस प्रकार से आपका PMSYM Scheme के अंतर्गत आवेदन हो जायेगा।
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Joint Secretary and Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment Government of India

  • Helpline: 1800 267 6888
  • E-Mail: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in

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