Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023 | शादी अनुदान फॉर्म डाउनलोड Uttarakhand | Vivah Anudan Online Avedan 2023 | महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड | कन्या धन योजना आर्थिक सहायता उत्तराखंड
जैसा की आप सब लोग जानते है प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्यों के नागरिक के लिए दिनप्रतिदिन एक से एक योजना निकलती है। ऐसी एक योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरु की गई है जिसका नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना है। राज्य की गरीब बेटियों की शादी हेतु उनके लिए आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य की गरीब बेटियों और जरूरतमंद बेटियों के परिवार को उनकी शादी ने आर्थिक सहयता प्रदान देने का फैसला लिया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने Uttrakhand Shadi Anudan Yojana 2023 को शुरु किया है। हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से शादी अनुदान योजना उत्तराखंड से सम्बंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे है अतः आपसे निवेदन है की आप हमारे इस लेख को अंत पढ़े।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023
राज्य सरकार के द्वारा अल्पशंख्याओ की बेटियों के लिए इस नयी योजना की शुरवात की है। इस योजना को उत्तराखंड सरकार ने शादी हेतु अनुदान योजना के नाम से उत्तराखंड में लांच किया है। इस योजना में उतराखंड की बीपीएल परिवार से समभंद रखने वाली लड़कियों को योजना का लाभ दिया जायेगा। जिस किसी परिवार में विवाह हेतु तो दो पुत्री है ,उन परिवारों के लिए राज्य सरकार आर्थिक स्थिति के लिए सहयता के रूपम में 60 हजार रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगी। उत्तराखंड वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखे।
Key Of Highlights Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
आर्टिकल का नाम | उत्तराखंड शादी अनुदान योजना |
कौनसा सम्बंधित राज्य | उत्तराखंड सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति/ जनजाति के गरीब लोग |
आर्टिकल का लाभ | बीपीएल परिवार से संबंधित लड़कियों को |
सहयता राशि | एकमुश्त 50,000 रुपये |
योजना का टोल फ्री नंबर | 1800-180-4094 |
ऑफिसियल वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
संबंधित विभाग | महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड |
शादी हेतु अनुदान योजना
उत्तराखंड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नागरिक जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे है जिनकी आय सीमा रू. 15,000/- (रू. पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों एवं अधिकतम दो पुत्री का विवाह हेतु तो सरकार के द्वारा आर्थिक सहयता के रूप में 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों विवाह हेतु उन्हें भी एकमुश्त राशि के रूप में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। चूंकि उक्त योजना वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती है, अत: इसमें बजट की उपलब्धता के आधार पर ही समभाव है। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना के तहत आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2023 अन्य विवरण
- इस योजना का मुख्य उदस्य यह भी है जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर और गरीब होने कारण दो बेटिया होती है। किसी से भी कर्ज लेकर उनका विवाह नहीं करना पड़ेगा।
- Vivah Anudan Online के तहत परिवार को 60 हजार रुप तक कीआर्थिक सहयता दे जाएगी।
- समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग के द्वारा एनआइसी के सहयोग से विकसित किये गए सॉफ्टवेयर पर समाज कल्याण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के प्र्क्रया प्रारभ्म कर दी गयी है।
- एक परिवार दो शादी के लिए अनुदान ले सकता है। इसके लिए शादी के 90 दिन पहले या बाद में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता शर्ते व नियम
- आवेदक परिवार की सलाना आय शहरी छेत्र में 65460 रुपए एवं ग्रामीण छेत्र में 54780 रुपए होनी चाहिए।
- समाजवादी,वृद्धावस्था, विधवा, व विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदक को आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
- एससी-एसटी वर्ग के उमीदवार को तहसील के द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को क्रमांक करना जरुरी होगा।
अन्य पात्रता (आवश्यक दस्तावेज)
- आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार बनाया गया हुआ हो।
- दूल्हा एवं दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नकल
- शपथ पत्र (Affidavit)
- शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड हेतु आवेदन फॉर्म-
सबसे पहले आवेदक को जन सुविद्या केंद्र एवं समाज कल्याण आधिकारिक वेबसाइट से योजना के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। पीडीऍफ़ में डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करे।
निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता | Click Here |
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता
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- उसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकरी को ध्यान से भरें।
- और साथ में आवश्यक दस्तावेज के साथ संगलंग करके समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में करवा दे।
- इसके बाद आपका आवेदन Uttrakhand Vivah Anudan Yojana में हो जायेगा।