हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024: Haryana Viklang Pension रजिस्ट्रेशन

Haryana Viklang Pension Yojana:- हरयाणा सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को शुरु किया है। इससे पहले हरयाणा सरकार के द्वारा भी इस योजना को शुरु किया गया था लेकिन किसी कारणवंश इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन हरयाणा सरकार के द्वारा विकलंगो के लिए इस योजना को दोबारा से शुरु किया गया है। अब हरयाणा में रहें वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना का लाभ उस विकलांग व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा जिसने पहले किसी Haryana Viklang Pension Scheme से ना जुड़ा हो तो वह इस योजना के अंतर्गत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट जरुरी है। आपको इस लेख के माध्यम से हम इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है।

Haryana Viklang Pension Yojana

Haryana Viklang Pension Yojana 2024

Haryana Viklang Pension Yojana 2024 को दोबारा से शुरु करने के लिए प्रदेश के विकलांग व्यक्ति में एक नई ऊर्जा संचार का काम किया किया जाता है। इस पेंशन योजना के शुरु होने से प्रदेश के विकलांग व्येक्तिओ में ख़ुशी की लहर थोड़ रही है। विकलांग व्येक्तिओ को समान से जीने के लिए इस योजना के माध्यम से काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली है। अब विकलांग व्यक्ति को किसी के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति हरयाणा राज्य का निवासी होना जरुरी है। विकलांग कलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए। इसी के साथ विकलाँग की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से पेंशन प्रदान की जाएगी।

Haryana Viklang Pension Yojana Apply

हरयाणा सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 1800 रूपये पेंशन की धनराशि आर्थिक सहयता के रूप में प्रदान की जाएगी। हरयाणा के जो इच्छुक नागरिक इस Viklang Pension Yojana 2024 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करना चाहते है तो उन नागरिको को इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरयाणा सरकार के द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिको के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। हरयाणा विकलाँग पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसी के साथ इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हैं। पेंशन प्राप्त करके विकलांग व्यक्ति एक अच्छा जीवन यापन कर सकते है।

किस तरह के लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

  • जो नागरिक वृद्ध पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • वृद्ध पेंशन योजना का लाभ जो महिला को मिल रहा है उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  • प्रदेश के किसी नागरिक के पास तीन पहिया या फिर चार पाजिया वाहन है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • विकलांग व्यक्ति को हरयाणा का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष की अवधि से हरयाणा में रह रहा हो।
  • विकलाँगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके अंतर्गत उसे 60% से लेकर 100% होना अनवार्य है।
  • इस योजना का लाभ शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी उठा सकते है।
  • जिन नागरिक को बहुत कम दिखाई देता है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति भी इस योजना में शामिल हो सकते है।
Haryana Viklang Pension Yojana जरूरी कागजात
  • हरयाणा का निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति को ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए व्यक्ति को निम्मलिखित बातो का ध्यान रखना होगा।

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म चाहिए होगा। जिसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट ओर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने अब एक होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको इस पेज पर ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ का विकल्प दिखाई देगा। आप इस विकल्प पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो।
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  • अब आपको इस फॉर्म का प्रिंटआउट प्राप्त करना होगा।
  • इसका प्रिंटआउट प्राप्त करने के बाद इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा नहीं तो किसी व्यक्ति से भरवा सकते है।
  • इस फॉर्म को आप अब अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ अटैच करके इसे कार्यालय में जमा कर देंगे।
  • थोड़े दिन के बाद विकलांग व्यक्ति को सूचित किया जायेगा जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरयाणा सरकार के द्वारा विकलांगता पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • इस तरह से हरयाणा के विकलांग नागरिक इस हरयाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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